शराब पार्टी करते गिरफ्तार विस्मय शाह को दो दिन की और राहत
अहमदाबादPublished: Jan 09, 2019 11:24:07 pm
-अंतरिम जमानत की अवधि 11 तक बढ़ाई
-अन्य आरोपियों को मिली जमानत
शराब पार्टी करते गिरफ्तार विस्मय शाह को दो दिन की और राहत
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने शराब पार्टी करते गिरफ्तार और हिट एंड रन प्रकरण के आरोपी विस्मय शाह की अंतरिम जमानत की अवधि 11 जनवरी तक बढ़ा दी है वहीं इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को नियमित जमानत मंजूर की। अब विस्मय की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
न्यायाधीश ए. वाई. कोगजे ने विस्मय शाह की अंतरिम जमानत अवधि दो दिन और बढ़ाते हुए शर्तें भी लगाई। शर्तोे के मुताबिक आरोपी को देश से बाहर नहीं जाना होगा और आजादी का दुरुपयोग नहीं करना होगा।
इससे पहले न्न्यायालय ने विस्मय सहित अन्य आरोपियों को दस हजार रुपए के निजी मुचलके व गारंटी पर आगामी 9 जनवरी तक अस्थायी जमानत दी।
गत 25 दिसम्बर की रात गांधीनगर जिले के अडालज स्थित एक बंगले में पुलिस ने ने छापा मारकर शराब-हुक्का पार्टी करते हुए विस्मय, उसकी पत्नी पूजा शाह सहित छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना को लेकर अडालज थाने में गुजरात नशाबंदी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने जमानत नहीं दी थी जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी की ओर से दलील दी गई कि इस घटना को लेकर गुजरात नशाबंदी अधिनियम की धारा 66 (1) (बी) का अपराध ही बनता है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
वर्ष 2015 में शहर के वस्त्रापुर इलाके में विस्मय शाह तेज गति से अपनी कार चलाते हुए दो युवकों को टक्कर मार दी थी। हिट एंड रन प्रकरण से चर्चित इस घटना में दोनों युवकों-शिवम दवे व राहुल पटेल-की मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत आरोपी को पांच वर्ष की सजा सुना चुकी है, हालांकि इन दिनों वह जमानत पर था। इससे पहले विस्मय ने गुजरात उच्च न्यायालय ने हनीमून पर विदेश जाने की मंजूरी के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका भी खारिज कर दी थी।