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सूचना नहीं देने वाले ग्राम सचिव को 10 हजार रुपए का दंड

locationअहमदाबादPublished: Dec 12, 2020 11:42:16 pm

Submitted by:

Rajesh Bhatnagar

वडोदरा जिले की दशरथ ग्राम में

वडोदरा. सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण जिले की दशरथ ग्राम पंचायत के सचिव पर 10 हजार रुपए का दंड लगाया गया है।
सूत्रों के अनुसार दशरथ ग्राम पंचायत की ओर से वर्ष 2005 में निर्माण कार्य की मंजूरी दी गई थी। इसकी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए भरुच के आवेदक ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी। दशरथ ग्राम पंचायत के सचिव सह मंत्री विपुल चौहाण ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।
इस कारण गुजरात राज्य सूचना आयोग में शिकायत की गई। सुनवाई के दौरान सचिव सह मंत्री ने कोरोना महामारी में स्वयं बीमार होने का कारण बताते हुए और 15 दिन का समय देने की अपील की। इसके बावजूद गुजरात सूचना आयोग के स्पष्ट आदेश की अवहेलना कर निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं दी और आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की।
इस कारण गुजरात सूचना आयोग के आयुक्त ने सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने के चलते जिम्मेदार ठहराकर ग्राम सचिव सह मंत्री विपुल चौहाण को सूचना अधिकार नियम के तहत 10 हजार रुपए का दंड भरने का आदेश दिया है।

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