अहमद पटेल की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका: गवाह के उपस्थित नहीं होने पर राजपूत को 1000 रुपए का जुर्माना
अहमदाबादPublished: Mar 20, 2019 02:17:48 pm
-राज्यसभा चुनाव में हारे राजपूत ने अहमद पटेल की जीत के खिलाफ दायर की है चुनाव याचिका
अहमद पटेल की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका: गवाह के उपस्थित नहीं होने पर राजपूत को 1000 रुपए का जुर्माना
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव में हारने वाले भाजपा नेता बलवंतसिंह राजपूत की ओर से दायर चुनाव याचिका पर गवाह के उपस्थित नहीं होने पर याचिकाकर्ता को एक हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया।
कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को राजपूत के गवाह और ट्रेवल एजेंसी के प्रोपाइटर उत्सव ठक्कर की गवाही होनी थी, लेकिन संबंंधित गवाह निजी कारणों से गवाही के लिए पेश नहीं हो सका। न्यायालय ने कहा कि संबंधित गवाह की गवाही मंगलवार को नियत थी, लेकिन निजी कारणों से गवाह नहीं उपस्थित हो सका, हालांकि गवाह को नियत दिन गवाही के लिए उपस्थित होना चाहिए था। हालांकि राजपूत की ओर से आवेदन दिए जाने के बाद संबंधित गवाह की गवाही स्थगित की जाती है और साथ ही इसके लिए याचिकाकर्ता राजपूत को इसके एवज में एक हजार रुपए जमा कराने को कहा गया। यह रकम बुधवार तक हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। अब संबंधित गवाह की गवाही 26 मार्च को रखी गई है।
राज्यसभा चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत ने अहमद पटेल की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है। राजपूत ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग को मतदान के दौरान राघवजी पटेल और भोळा भाई गोहेल के मतपत्र रद्द करने का निर्णय गलत था। इसलिए पटेल के निर्वाचन को रद्द कर उन्हें छह वर्ष तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।