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अब बलवंत की चुनाव याचिका पर होगी सुनवाई

locationअहमदाबादPublished: Apr 20, 2018 11:18:45 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-अहमद पटेल के विरोध में उठाए मुद्दे खारिज

RS polls: Issues raised by Congress MP Ahmed Patel rejected

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सभा चुनाव में भाजपा के हारे प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल के उठाए गए विरोध के मुद्दों को खारिज कर दिया। इस तरह अब राजपूत की मूल याचिका पर सुनवाई आगामी दिनों में होगी।
राजपूत ने पटेल की जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस याचिका के विरोध में पटेल ने कई मुद्दे उठाए थे। इनमें याचिकाकर्ता की ओर से ऑफिस ऑब्जेक्शन दूर किए बिना ही सीधे सुनवाई के लिए लाना, याचिका में उचित तरीके से हस्ताक्षर नहीं करना, साथ ही उसकी नियमानुसार सत्यापित प्रति नहीं देना शामिल है। इसे एडमिशन स्टेज पर ही खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए इन परिस्थितियों में इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
दूसरी ओर पटेल की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की ओर से जो चुनाव याचिका दी गई थी वह नियमानुसार सत्यापित नहीं दी गई थी जो चुनाव याचिका के नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने इस चुनाव याचिका में अपने हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। इन परिस्थितियों में यह याचिका मान्य नहीं रखी जा सकती।
गत वर्ष 8 अगस्त को राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल की जीत हुई थी वही कांग्रेस खेमे से भाजपा में आए बगावती नेता राजपूत की हार हुई थी।
राजपूत ने इस हार को उच्च न्याायालय में चुनौती देते हुए पटेल का निर्वाचन रद्द कर पटेल को छह वर्ष तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दो बागी विधायकों-राघवजी पटेल व भोला गोहेल-ने क्रॉसवोटिंग करते हुए अपने मतपत्र भाजपा के एजेंट को भी दिखाए थे। इस कारण आयोग ने दोनों विधायकों के मत रद्द कर दिए गए थे। इससे पटेल को जहां जीत के लिए आवश्यक 44 वोट मिल गए थे वहीं राजपूत को सिर्फ 38 वोट ही मिल सके जिस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

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