आरटीई के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 19 से 29 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म
अहमदाबाद. शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट-2009) के तहत निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए 19 से 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन आरटीई ओआरपी गुजरात डॉट कॉम वेबसाइट पर करने होंगे।
गुजरात के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ.एम.आई.जोशी ने गुरुवार को आरटीई एक्ट-२००९ के तहत वर्ष २०२०-२१ के लिए प्रवेश प्रक्रिया की तिथि की घोषणा कर दी है।
इसके तहत सात अगस्त को समाचार पत्रों के माध्यम से अभिभावकों को इसकी सूचना दी जाएगी। ताकि अभिभावक सात अगस्त से 18 अगस्त तक 12 दिनों तक प्रवेश के लिए जरूरी आधारकार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र सरीखे दस्तावेज एकत्रित कर सकें।
19 से 29 अगस्त के दौरान प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला स्तर पर आवेदन को मंजूर और रिजेक्ट करने की प्रक्रिया 31 अगस्त से 7 सितंबर के दौरान होगी और पहले चरण के प्रवेश की घोषणा 11 सितंबर को की जाएगी।
एक जून २०२० को पांच साल का होने वाले बालक के अभिभावक आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश में अनाथ बच्चों, संरक्षण की जरूरत वाले बालक, बालगृह के बालकों, बाल मजदूर एवं स्थानांतरित श्रमिकों के बच्चों, मंदबुद्धि, दिव्यांग बालकों, एआरटी उपचार लेने वाले बालकों, शहीदो के बच्चों, इकलौती पुत्री संतान, आंगनवाड़ी के बच्चों, एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल परिवार के बच्चों, जनरल श्रेणी के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शहरों में सालाना डेढ़ लाख आय और ग्रामीण स्तर पर सालाना एक लाख २० हजार रुपए आय वाले अभिभावक इस प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
रिसीविंग सेंटर पर जमा नहीं कराना होगा आवेदन
कोरोना संकट को देखते हुए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी प्रतिलिपि जिले के रिसीविंग सेंटर पर जमा नहीं करानी होगी। उसके स्थान पर जरूरी दस्तावेज आवेदन के साथ ही ऑनलाइन जमा कराने हंोंगे और उसकी प्रतिलिपि अपने पास ही सुरक्षित रखनी होगी।