Gujarat: साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना: सुप्रीम कोर्ट का गुजरात हाईकोर्ट को फिर से सुनवाई के निर्देश
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अहमदाबाद
Published: April 01, 2022 10:08:52 pm
अहमदाबाद. गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने साबरमती आश्रम की पुनर्विकास योजना के खिलाफ जारी याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट से फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की ओर से दायर इस याचिका पर गुणदोष के आधार पर निर्णय लेने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस अपील याचिका पर कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से कोई हलफनामा नहीं मांगा। इसलिए हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गत वर्ष पुनर्विकास योजना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था।
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे 2 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे। वहीं, इस मामले में याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह की ओर से कहा गया है कि इस मामले में ट्रस्टियों को सुनने की जरूरत है, क्योंकि मामला ट्रस्ट के जनादेश में आता है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने इस योजना के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंंचे। गुजरात सरकार की ओर से साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के लिए समिति गठित की है। आरंभ में ट्रस्टियों की ओर से इस योजना का विरोध किया गया था। इस मामले में प्रभावितों को वैकल्पिक व्यवस्था भी दी गई है।

Gujarat: साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना: सुप्रीम कोर्ट का गुजरात हाईकोर्ट को फिर से सुनवाई के निर्देश
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