सील की गई संपत्तियों से छेड़छाड़ पर वसूला जाएगा 10 फीसदी जुर्माना
टैक्स बकाया होने पर...
पुलिस शिकायत भी

अहमदाबाद. संपत्ति कर बकाया होने पर सील की गई इकाइयों से छेड़छाड़ करने के मामले में महानगरपालिका ने कड़ाई बरती है। ऐसी इकाइयों से टैक्स का दस फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा वहीं पुलिस शिकायत भी की जाएगी।
महानगरपालिका प्रशासन की ओर से संपत्ति कर वसूली अभियान के अन्तर्गत बकाएदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रहे है। पिछले दिनों सील की गई इकाइयों से छेड़छाड़ करने के मामले सामने आने पर मनपा की टीम ने गत 26 जनवरी को विविध हिस्सों में जांच की। उस दौरान सील की गई आठ इकाइयों से छेड़छाड़ करना पाया गया। अत: इन इकाइयों को बिना टैक्स भरे या तो शुरू कर दिया गया है या फिर अन्य छेड़छाड़ की गई है। मनपा प्रशासन के अनुसार आठ इकाइयों के संचालकों से बकाया कर का दस फीसदी अतिरिक्त जुर्माने के साथ-साथ पुलिस शिकायत भी की जाएगी। साथ ही नीलामी, गटर व पानी का कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
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