हथियार जमा करने के आदेश निकाय चुनावों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने लाइसेंसधारियों को संबंधित थाने में हथियार जमा करने के आदेश जारी किए हैं। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) की निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लाइसेंसधारी शस्त्र व गोला बारूद आदि एक सप्ताह के अंदर जमा करा दें। चुनाव संपन्न होने की तारीख 12 नवम्बर तक यह शस्त्र पुलिस कस्टडी मेें रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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