Hooch Tragedy: जून 2009 अहमदाबाद में जहरीली शराब से 123 लोगों की मौत:का मामला : तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद
-तीन महिलाओं को साढ़े तीन -साढ़े तीन वर्ष का कारावास
-लट्ठा प्रकरण

अहमदाबाद. शहर सत्र अदालत ने शहर में जून 2009 में जहरीली शराब से अहमदाबाद में 123 लोगों की मौत (लट्ठा प्रकरण) के लिए तीन महिलाओं समेत 6 लोगों को कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश डी पी महिडा ने शनिवार को शराब दुखांतिका मामले में फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों -विनोद उर्फ डगरी चौहाण, जयेश ठक्कर, अरविंद तलपदा को दस-दस वर्ष की कैद की सजा और 50-50 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई।
वहीं इस मामले में तीन महिलाओं-नंदा बेन जानी, मीना बेन राजपूत व जसी बेन चुनारा को नशाबंदी धारा के तहत साढ़े तीन-साढ़े तीन वर्ष की सजा और ढाई हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। इस मामले में अदालत ने 33 को बरी कर दिया।
अगस्त 2012 में पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश किया था।
पुलिस का आरोप है कि विनोद डगरी ने जून 2009 में 1100 लीटर मेथेनॉल युक्त शराब अलग-अलग ठिकानों पर ठिकानों पर पहुंचाई थी। इसमें सवा सौ लोगों की जानें गई थी वहीं दो सौ लोगों पर जहरीली शराब का असर हुआ था। ओढव पुलिस थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई तथा साढे छह सौ लोगों को इस मामले में गवाह बनाया गया। जहरीली शराब का एक अन्य मामला कागडापीठ पुलिस थाने में भी दर्ज हुआ था। इस मामले में गत मार्च महीने में दस लोगों को सजा सुनाई थी।
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