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अहमदाबाद

Gujarat high court: भटकते मवेशियों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मनपा की कार्रवाई से जताया असंतोष

Stray cattle, Gujarat high court unsatisfied on state govt, AMC report

अहमदाबादAug 29, 2022 / 11:23 pm

Uday Kumar Patel

Gujarat high court: भटकते मवेशियों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने  मनपा की कार्रवाई से जताया असंतोष  -

Gujarat high court: भटकते मवेशियों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मनपा की कार्रवाई से जताया असंतोष –

Stray cattle: Gujarat high court unsatisfied on state govt and AMC report

सडक़ों पर भटकते मवेशियों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर अहमदाबाद महानगपालिका और राज्य सरकार की अब तक की कार्रवाई से असंतोष जताया। मुख्य न्यायाधीश एस अरविंद कुमार व न्यायाधीश ए जे शास्त्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में और प्रभावी कदम उठाने को कहा।
खंडपीठ ने कहा कि महानगरपालिका की ओर से उठाए गए कदम को अपर्याप्त व धीमा बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सडक़ों पर भटकते मवेशियों की तुलना में कम मवेशियों को पकड़ा गया। अभी भी सडक़ों पर भटकते मवेशी देखने को मिल रहे हैं।
मनपा व राज्य सरकार को निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने भटकते मवेशियों को लेकर और ज्यादा ठोस कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि कानून हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों और पशु पकडऩे वाली टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें।
हाईकोर्ट ने कहा कि मनपा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भटकते मवेशियों की समस्या को नियंत्रण में लाया गया है लेकिन क्या हाईकोर्ट के गेट के बाहर स्थिति देखी है?
खंडपीठ ने राज्य सरकार से भी सवाल किया कि मवेशी पकडऩे गई टीम पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब तक हिरासत में लिया गया हो ऐसा कोई एक मामला बताएं। यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक मवेशी उत्पात नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) विभाग 24 घंटे काम करे जिससे रास्तों पर भटकते मवेशियों से आम जन को राहत मिल सके।
8 मनपा और 156 नगरपालिका में कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

खंडपीठ ने राज्य सरकार को आठ महानगरपालिका तथा 156 नगरपालिका की ओर से आठ दिनों के भीतर इस मुद्दे को लेकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट विचलित करने वाली है। अहमदाबाद शहर की परिस्थिति गंभीर है। मनपा को मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करना चाहिए और ठोस कार्रवाई बतानी चाहिए। मनपा से इस मुद्दे को लेकर नियुक्त दो अधिकारी भी अहमदाबाद में किए गए कार्यों के संदर्भ में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।
गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट

खंडपीठ ने अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और गृह विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि भटकते मवेशियों की समस्या के लिए कार्यरत अहमदाबाद महानगरपालिका, सरकारी कर्मियों या पुलिस पर हमले करने वालों, धमकी देने वालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और इसके बाद कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी।

राज्य में 52 हजार से ज्यादा भटकते मवेशी

राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि राज्य में कुल 52062 भटकते मवेशी हैं। 28 अगस्त तक भटकते मवेशियों से जुड़े मामलों को लेकर कुल 844 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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