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दो करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित पीआई शेख भगोड़ा घोषित

locationअहमदाबादPublished: Nov 12, 2018 10:56:04 pm

एसीबी में मई-१७ से दर्ज है प्राथमिकी, जुलाई से संपर्क नहीं

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दो करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित पीआई शेख भगोड़ा घोषित

अहमदाबाद. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में सीआईडी क्राइम के निलंबित पुलिस निरीक्षक आई.आई.शेख (इरफानुद्दीन इलमुद्दीन शेख) को सोमवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। शेख के विरुद्ध एसीबी ने बीते साल मई २०१७ को रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर दो करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है।
एसीबी सूत्रों के अनुसार, शेख पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी को राहत देने और गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में दो करोड़ की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत ना मिलने पर आरोपी को मामले में फंसाने की भी धमकी दी थी। इस पर शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की थी, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला वर्ष २०१३-१६ के दौरान पान मसाला कंपनी की ओर से किए गए व्यापार के तहत करीब १९० करोड़ रुपए का वेट नहीं भरने से जुड़ा है।
इस मामले में एसीबी ने कोर्ट के निर्देश पर मई २०१७ में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पीआई को निलंबित किया जा चुका है। उन्हें निलंबन के दौरान अहमदाबाद में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। नवरंगपुरा शहर सत्र न्यायालय की ओर से शेख के विरुद्ध जुलाई २०१८ में ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। वारंट को तामील करने के लिए कई बार उनके पर पर पहुंचा गया, लेकिन वो ना तो अहमदाबाद मिले ना ही भरुच में स्थित अपने आवास पर। जिसके बाद शेख को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वारंट को तामील करने के लिए कई बार उनके पर पर पहुंचा गया, लेकिन वो ना तो अहमदाबाद मिले ना ही भरुच में स्थित अपने आवास पर। जिसके बाद शेख को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
वैसे इस मामले में राज्य के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का नाम भी चर्चा में आया था, हालांकि उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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