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अहमदाबाद

राजकोट में 85 प्रतिशत संपत्तियों का कर घटेगा

स्थायी समिति की बैठक में कॉरपेट एरिये के नियम मंजूर, अगले महीने से अमल

अहमदाबादMar 08, 2018 / 11:46 pm

Rajesh Bhatnagar

property tax
राजकोट. राजकोट महानगरपालिका की स्थायी समिति की गुरुवार को हुई बैठक में कॉरपेट एरिया आधारित संपत्ति कर वसूलने के नियम मंजूर किए गए। आयुक्त की ओर से विविध श्रेणियों की संपत्तियों के लिए सूचित भारांक में फेरदबल के साथ नियम मंजूर करने से शहर की 4 लाख 47 हजार में से 85 प्रतिशत संपत्तियों का कर घटेगा।
स्थायी समिति के अध्यक्ष पुष्कर पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। पटेल के अनुसार कार्पेट एरिया आधारित संपत्ति कर वूसली की पद्धति सरल, पारदर्शक व गिनती करने योग्य है। आगामी अप्रेल महीने से कॉरपेट एरिया आधारित संपत्ति कर पद्धति से अमल शुरू किया जाएगा।
पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि राजकोट महानगरपालिका की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष से कर वसूलने की कार्रवाई कार्पेट एरिया पद्धति से की जाएगी। उन्होंने बताया कि महानगरपालिका आयुक्त बंछानिधि पानी की ओर से कार्पेट एरिया पद्धति लागू करने की सिफारिश की गई। इस पर गहन चर्चा-विचार व पूर्ण अध्ययन करके स्थायी समिति की ओर से प्रजालक्षी निर्णय किया गया है।
पॉश एरिया के लिए सूचित भारांक में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि
पटेल ने बताया कि महानगरपालिका आयुक्त की ओर से पॉश एरिया के लिए 2.75 प्रतिशत के सूचित भारांक में अंशत: वृद्धि करके स्थायी समिति की ओर से इसे 3.25 प्रतिशत किया गया है। अच्छे क्षेत्रों के लिए 2.50 प्रतिशत भारांक यथावत रखा गया है। मध्यम क्षेत्रों के लिए 2 प्रतिशत सूचित भारांक में कमी करके इसे 1.75 प्रतिशत किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1.25 प्रतिशत भारांक तय किया गया है।
संपत्ति की अवधि आधारित भारांक
उन्होंने बताया कि संपत्ति की अवधि को ध्यान में रखकर भारांक तय किया है। इसके अनुसार 10 वर्ष तक की संपत्ति के लिए 1.00 प्रतिशत के सूचित भारांक को 1120 प्रतिशत, 15 वर्ष तक की पुरानी संपत्ति के भारांक को 0.80 प्रतिशत यथावत रखा है। इसके अलावा 20-30 वर्ष पुरानी संपत्ति पर अधिक भारांक 0.60 से घटाकर 0.50 प्रतिशत, 30 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्ति पर भारांक 0.60 से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है।

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