रोड एवं भयजनक मकानों की छत पर पतंग उड़ाने पर रोक
अहमदाबाद. शहर पुलिस आयुक्त ने रोड एवं भयजनक मकानों की छतों पर पतंग उड़ाने एवं कटी हुई पतंग को पकडऩे पर रोक लगा दी है। ऐसा करने से दुर्घटना की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है, जो 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस आयुक्त ए.के.सिंह की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के तहत शहर में पतंगों पर किसी भीप्रकार का आपत्तिजनक लेख, शब्द लिखना या चिन्ह बनाकर उसे उड़ाने पर भी रोक है। इसके अलावा अक्सर कई लोग उत्तरायण एवं बासी उत्तरायण के दिन पतंगबाजी करने के दौरान ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। पुलिस आयुक्त ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर योग्य कार्रवाई की जाएगी।
अहमदाबाद. शहर पुलिस आयुक्त ने रोड एवं भयजनक मकानों की छतों पर पतंग उड़ाने एवं कटी हुई पतंग को पकडऩे पर रोक लगा दी है। ऐसा करने से दुर्घटना की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है, जो 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस आयुक्त ए.के.सिंह की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के तहत शहर में पतंगों पर किसी भीप्रकार का आपत्तिजनक लेख, शब्द लिखना या चिन्ह बनाकर उसे उड़ाने पर भी रोक है। इसके अलावा अक्सर कई लोग उत्तरायण एवं बासी उत्तरायण के दिन पतंगबाजी करने के दौरान ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। पुलिस आयुक्त ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर योग्य कार्रवाई की जाएगी।