scriptतीस्ता सीतलवाड़, आर बी श्रीकुमार 1 जुलाई तक रिमांड पर | Teesta Setalvad and Sreekumar remanded to police custody till July 1 | Patrika News

तीस्ता सीतलवाड़, आर बी श्रीकुमार 1 जुलाई तक रिमांड पर

locationअहमदाबादPublished: Jun 26, 2022 09:56:29 pm

Teesta Setalvad and Sreekumar remanded to police custody till July 1
-क्राइम ब्रांच ने दर्ज की है प्राथमिकी दर्ज, संजीव भट्ट की भी होगी गिरफ्तारी
-तीनों पर फर्जी, जाली, मनगढ़ंत दस्तावेज, सबूत पेश करने, कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने का है आरोप

तीस्ता सीतलवाड़, आर बी श्रीकुमार 1 जुलाई तक रिमांड पर

तीस्ता सीतलवाड़, आर बी श्रीकुमार 1 जुलाई तक रिमांड पर

Ahmedabad. गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री व मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर की गई टिप्पणी के बाद हरकत में आई गुजरात पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी व डीजीपी आर बी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकुमार को शनिवार रात आठ बजे जबकि तीस्ता सीतलवाड़ को रविवार सुबह पौने 11 बजे गिरफ्तार दर्शाया गया है। इन दोनों ही आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच रविवार दोपहर मेट्रोपोलिटन कोर्ट पहुंचीं थी। इससे पूर्व इनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। कोर्ट में पेश करते हुए क्राइम ब्रांच की ओर से दोनों ही आरोपियों के 14 दिन के रिमांड की मांग की गई थी। दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों का एक जुलाई तक का रिमांड मंजूर किया है। हालांकि इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से गुजरात पुलिस की कार्रवाई और व्यवहार पर कई सवाल उठाते हुए कोर्ट के समक्ष शिकायत की गई। इससे पूर्व कोर्ट परिसर में तीस्ता ने मीडिया से कहा कि ‘वे क्रिमिनल नहीं हैं। वे जो कहेंगीं कोर्ट में कहेंगीं।’
गुजरात एटीएस की टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को मुंबई से हिरासत में लिया था जबकि राज्य के पूर्व डीजीपी व आईपीएस अधिकारी रहे आर बी श्रीकुमार को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद हिरासत में लिया था। इन दोनों ही के साथ ही क्राइम ब्रांच की ओर से शनिवार को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में पीआई डी बी बारड़ की ओर से सरकार की तरफ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को भी आरोपी बनाया गया है। संजीव भट्ट फिलहाल पालनपुर जेल में बंद हैं। भट्ट को भी जल्द ही ट्रांसफर वारंट के आधार पर हिरासत में लिया जाएगा। इन तीनों ही आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जाली और मनगढ़ंत तथ्य व सबूत पेश करके कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने सहित के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तीनों ही आरोपियों पर आईपीसी की 468, 471, 194, 211, 218, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीजीपी ने गठित की एसआईटी
तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के विरुद्ध दर्ज मामले की जांच के लिए गुजरात पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस एसआईटी का मुखिया गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) दीपेन भद्रन को बनाया गया है। जबकि इसमें बतौर सदस्य के रूप में एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी, अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) चैतन्य मांडलिक को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद शहर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के सहायक पुलिस आयुक्त बी सी सोलंकी को भी इसका सदस्य बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की ओर से मामले के जांच अधिकारी बी सी सोलंकी रहेंगे। इसके अलावा कुछ महिला पीआई को भी इसका सदस्य बनाया गया है, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ एक महिला आरोपी हैं। बीसी सोलंकी ही तीस्ता व श्रीकुमार को लेकर कोर्ट पहुंचे थे।

सुप्रीमकोर्ट ने की थी यह टिप्पणी
सुप्रीमकोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह याचिका कड़ाही को खौलाते रहने की कोशिश है और जाहिर है कि इसके पीछे का इरादा गलत है। इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही जरूरी है।

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