18 अक्टूबर 2015 को शहर के पास जामनगर रोड पर खंढेरी स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एससीए) स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका व भारत के बीच क्रिकेट मैच का विरोध करने हार्दिक कुछ पाटीदारों के साथ आने वाले थे। इसी दौरान स्टेडियम से थोड़ी दूर पर हार्दिक ने तिरंगे का कथित रूप से अपमान किया था। इस मामले में पडधरी थाने में हार्दिक के खिलाफ तिरंगे के अपमान को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में हार्दिक को गिरफ्तार भी किया गया था। यह मामला पडधरी की अदालत में लंबित है। इस पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बताया जाता है कि सरकारी वकील के मार्फत संबंधित अदालत में यह मामला वापस लिए जाने की जानकारी दी जाएगी।
नारायण की याचिका खारिज
गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी नारायण साईं की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अन्य युवतियों को अतिरिक्त बयान लिया जा चुका है। इसलिए साईं की याचिका ग्राह्य नहीं रखी जा सकती। साईं की ओर से दलील दी गई कि जांच अधिकारी ने अन्य युवतियों का बयान दर्ज किया है, लेकिन सरकारी वकील ने सूरत की सत्र अदालत में इन युवतियों का बयान नहीं लिया है।
इस संबंध में निचली अदालत में याचिका दायर की गई थी जिसमें यह गुहार लगाई गई थी कि जांच अधिकारी इन युवतियों का बयान दर्ज करे, लेकिन निचली अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद साईं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सरकार की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया।
चमकाने के बहाने फिर जेवर ले गए ठग
सोने-चांदी के आभूषणों को चमकाने के बहाने से एक लाख रुपए के जेवरात ठग ले जाने का मामला रामोल थाने में दर्ज हुआ है। सीटीएम वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के पास श्याम बंगला निवासी सुधाबेन बाबूभाई पटेल (५८)के साथ यह घटना नौ सितंबर को उनके घर पर हुई थी। दो युवक उनकी सोसायटी में जेवरात को चमकाने के काम के लिए आए थे। दो युवकों ने उनकी सोने के दो कंगन नजर चुराकर फरार हो गए।