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मतदाता को प्रलोभन देने वाले को हो सकता है कैद या जुर्माना

locationअहमदाबादPublished: Apr 11, 2019 10:45:23 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

टोलफ्री नंबर 1950

election

मतदाता को प्रलोभन देने वाले को हो सकता है कैद या जुर्माना

अहमदाबाद. किसी भी व्यक्ति को उसके मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रलोभन देने वाले को जुर्माना या कैद हो सकती है।
मतदाता को चुनावी प्रक्रिया के दौरान नकदी या वस्तु के तौर पर रिश्वत देने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के तहत एक वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।
किसी भी प्रत्याशी या मतदाता पर हमला करने और धमकी देने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के तहत एक वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती हैं। रिश्वत देने वाले या लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। मतदाता को धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्लाइंग स्कवॉड बनाई गई है।
अहमदाबाद जिला चुनाव अधिकारी ने जारी बयान में कहा है कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने को कहे या फिर रिश्वत लेने देने की जानकारी मिले या फिर मतदाता को धमकाने की किस्से की जानकारी हो तो इसकी शिकायत की जा सकती हैं। इसके जिले चौबीसों घंटे और सात दिनों शिकायत का निपटारा करने के लिए नियंत्रण कक्ष हैं। टोलफ्री नंबर 1950 पर सूचित किया जा सकता है।
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