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दोनों अधिकारियों ने जवाब के लिए मांगा समय

locationअहमदाबादPublished: Feb 09, 2018 11:41:46 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

पूर्व आईपीएस शर्मा व पूर्व जांच अधिकारी माल को आरोपी बनाए जाने की मांग
नरोडा गाम दंगा प्रकरण

naroda gaam riots case
अहमदाबाद. नरोडा गाम दंगा प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा व इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी पी. एल. माल को 28 फरवरी तक जवाब देने को कहा है।
गत सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। इस प्रकरण के आरोपी ने इन दोनों को आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पूर्व आईपीएस शर्मा के वकील की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई। वहीं पूर्व जांच अधिकारी माल ने अदालत के समक्ष उपस्थित रहकर जवाब देने के लिए समय मांगा। अदालत ने दोनों अधिकारियों की गुहार मान्य रखते हुए जवाब पेश करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया।
इस प्रकरण के आरोपी की ओर से अदालत के समक्ष यह याचिका दायर की गई है कि इस मामले में राहुल शर्मा ने गोधरा दंगों के दौरान अहम सबूत कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की सीडी तैयार की थी, जो उन्होंने खो दी है। शर्मा ने अहम लोगों के कॉल डिटेल की सीडी की प्रति नानावटी आयोग के समक्ष पेश की थी।
जबकि माल ने इस मामले में शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए इस मामले में दोनों को आरोपी बनाया जाना चाहिए। ये दोनों इस मामले में गवाह हैं।
मामले के अनुसार गोधरा ट्रेन प्रकरण के अगले दिन 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोडा गाम में भडक़े दंगे में 11 जनों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, विश्व हिन्दू परिषद के नेता जयदीप पटेल सहित 83 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है। इस मामले में फिलहाल मुकदमा जारी है।
राहुल शर्मा गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के रूप में तैनात थे। माल ने इस मामले की जांच की थी।
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