ट्रेडमार्क दावा : राज्य सरकार ने दिया आश्वासन, भविष्य में यह गलती नहीं होगी
अहमदाबादPublished: Jan 30, 2019 03:48:59 pm
अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के खिलाफ ट्रेडमार्क दावे का निपटारा
ट्रेडमार्क दावा : राज्य सरकार ने दिया आश्वासन, भविष्य में यह गलती नहीं होगी
अहमदाबाद. वाइब्रेंट गुजरात के तहत अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के ट्रेड मार्क को लेकर किए गए 10 करोड़ के दावे का निपटारा कर दिया गया।
राज्य सरकार ने व्यावसायिक अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि जानकारी नहीं होने के कारण इस नाम के ट्रेडमार्क के पंजीकरण को लेकर गलती हुई है।
फेस्टिवल का ट्रेडमार्क विज्ञापन फर्म-थर्ड आई इवेन्ट एंड एडवर्डटाइजिंग के पास पंजीकृत है। राज्य सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में यह गलती नहीं होगी।
इससे पहले फर्म की ओर से ठोके गए इस दावे की प्राथमिक सुनवाई के बाद अदालत ने अहमदाबाद महानगरपालिका, इंडेक्स्ट बी और वाइब्रेंट शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन को नोटिस जारी किया था। अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में थर्ड आई इवेंट एंड एडवरटाइजिंग के मालिक विशाल देसाई की ओर से कॉमर्शियल कोर्ट में ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का वर्ड मार्क उनके पास होने का दावा पेश किया गया था। यह दावा किया गया कि ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल नाम का रजिस्ट्रेशन इस कंपनी के पास है।
कंपनी ने अहमदाबाद महानगरपालिका के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का नाम था। इस नाम से पूरा कंसेप्ट पेश किया गया था, लेकिन इसके बाद प्रशासन की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं मिला।
इस दौरान शहर में गत 5 जनवरी से अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से विभिन्न तरह के होर्डिंंग्स लगाने शुरू कर दिए गए। याचिकाकर्ता को यह देखते हुए झटका लगा। कंपनी की ओर से गत 9 जनवरी को महानगरपालिका सहित सहित सभी संबंधित प्रतिवादियों को कानूनी नोटिस जारी की गई थी। इन प्रतिभागियों ने अब तक कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल गत 17 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ने गत 17 जनवरी को अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया था।