एक ड्राइव सेल्फ यूटी के तहत विभाग आमजन को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। जगह-जगह पोस्टर, बैनर आदि लगाए गए हैं। एसएमएस, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, झांकी आदि के माध्यम से यातायात नियमों का सख्ती से पालन के लिए लोगों से आग्रह किया गया है।
परिवहन विभाग के अनुसार वाहन चालक को गाड़ी चलाते समय गाड़ी के मूल दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट व टैक्स रसीद, गाड़ी का बीमा, गाड़ी में एचएसआरपी नंबर आदि रखना जरूरी हैं। दोपहिए वाहन चलाते समय बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर चालान किया जा सकता है। कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है। बिना पंजीकृत वाहनों को सड़कों पर दौड़ाना गलत है। वाहन चलाते समय ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें एवं निर्धारित गति सीमा का खास ध्यान रखें। गाड़ी में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर वाहन का पंजीकरण रद्द हो सकता है। कार के शीशे रंगहीन होने चाहिए। ड्राइविंग के समय बातचीत करने पर दंडित किया जा सकता है। शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक जनवरी से नए नियमों के पालन के लिए शहर सहित गांवों में जगह जगह यातायात पुलिस नजर आएगी।