शहर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) डॉ.विपुल अग्रवाल ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारियों के स्थानांतरण में मनमानी को कम करने की कोशिश है। स्थानांतरण प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्षता, एकरूपता और पारदर्शी बनाने की कोशिश है।
इसके तहत चार नियम बनाए हंैं, जिसमें पहले नियम के शहर के एक ही जोन के किसी एक ही थाने या फिर शाखा में पांच साल तक नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी को जून-२०१९ में होने जा रही स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान उसी जोन के अन्य किसी थाने में या शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा। समय 31 मई २०१९ से ध्यानार्थ लिया जाएगा।
दूसरे नियम के तहत एक ही जोन में दस साल तक कार्यरत रहने वाले कर्मचारी को उसके संबंधित सेक्टर के अन्य जोन में किसी भी पुलिस स्टेशन या फिर शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा।
एक ही सेक्टर में 15 साल व उससे ज्यादा कार्यरत रहने वाले पुलिस कर्मचारी को अन्य सेक्टर में स्थानांतरित किया जाएगा।
अब तक की सेवा के दौरान एक ही जगह पर सात साल से व उससे ज्यादा समय तक नौकरी की हो ऐसे कर्मचारियों को किसी भी थाने या फिर शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी कि जिनकी सेवानिवृत्ती को अब सिर्फ एक साल ही शेष है। उन्हें स्थानांतरित करने में राहत दी जाएगी। हालांकि उन्हें उसी जगह काम करना है इससे जुड़ा आवेदन देना होगा।
इन नियमों के आधार पर शहर पुलिस के प्रशासनिक विभाग की ओर से पुलिस बेड़े में शामिल कर्मचारियों की एक अस्थाई सूची तैयार कर ली गई है। स्थानांतरण के दौरान पुलिस कर्मचारियों की राय भी ली जाएगी, लेकिन कोई भी कर्मचारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम में तैनाती की मांग नहीं कर सकेगा। पहले जिस थाने या पद पर नौकरी कर चुका है वहां तैनाती की मांग नहीं कर सकेगा। तीन से ज्यादा मांगे नहीं कर सकेगा।
इसके तहत चार नियम बनाए हंैं, जिसमें पहले नियम के शहर के एक ही जोन के किसी एक ही थाने या फिर शाखा में पांच साल तक नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी को जून-२०१९ में होने जा रही स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान उसी जोन के अन्य किसी थाने में या शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा। समय 31 मई २०१९ से ध्यानार्थ लिया जाएगा।
दूसरे नियम के तहत एक ही जोन में दस साल तक कार्यरत रहने वाले कर्मचारी को उसके संबंधित सेक्टर के अन्य जोन में किसी भी पुलिस स्टेशन या फिर शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा।
एक ही सेक्टर में 15 साल व उससे ज्यादा कार्यरत रहने वाले पुलिस कर्मचारी को अन्य सेक्टर में स्थानांतरित किया जाएगा।
अब तक की सेवा के दौरान एक ही जगह पर सात साल से व उससे ज्यादा समय तक नौकरी की हो ऐसे कर्मचारियों को किसी भी थाने या फिर शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी कि जिनकी सेवानिवृत्ती को अब सिर्फ एक साल ही शेष है। उन्हें स्थानांतरित करने में राहत दी जाएगी। हालांकि उन्हें उसी जगह काम करना है इससे जुड़ा आवेदन देना होगा।
इन नियमों के आधार पर शहर पुलिस के प्रशासनिक विभाग की ओर से पुलिस बेड़े में शामिल कर्मचारियों की एक अस्थाई सूची तैयार कर ली गई है। स्थानांतरण के दौरान पुलिस कर्मचारियों की राय भी ली जाएगी, लेकिन कोई भी कर्मचारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम में तैनाती की मांग नहीं कर सकेगा। पहले जिस थाने या पद पर नौकरी कर चुका है वहां तैनाती की मांग नहीं कर सकेगा। तीन से ज्यादा मांगे नहीं कर सकेगा।