पूर्व डीजीपी को वापस मिला पासपोर्ट अहमदाबाद. इशरत जहां मुठभेड़ प्रकरण में सीबीआई की विशेष अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ प्रकरण में पूर्व डीजीपी पी. पी. पांडेय की पासपोर्ट की गुहार ग्राह्य रखी है। सीबीआई अदालत ने एक लाख रुपए के बांड पर शर्तों के अधीन पासपोर्ट वापस दी है। सीबीआई अदालत ने यह आदेश दिया है कि पांडे जहां-जहां जाएं ओर जहां-जहां रूकें, उनकी जानकारी देगी होगी।
पांडे ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें विदेश जाने के कारण छह महीने के लिए पासपोर्ट चाहिए। इससे पहले भी सीबीआई अदालत से पांडे को पासपोर्ट की मंजूरी दी थी। विदेश से आने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट भी लौटा दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने गत फरवरी महीने में पांडेय को इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया था।
पांडे ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें विदेश जाने के कारण छह महीने के लिए पासपोर्ट चाहिए। इससे पहले भी सीबीआई अदालत से पांडे को पासपोर्ट की मंजूरी दी थी। विदेश से आने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट भी लौटा दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने गत फरवरी महीने में पांडेय को इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया था।