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उत्तरायण पर उड़ेंगी पतंगें, संपूर्ण रोक की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई

locationअहमदाबादPublished: Jan 08, 2021 10:27:34 pm

Uttarayan, Gujarat high court, Ahmedabad, Curfew, kite, flat फ्लैट, अपार्टमेंट में परिवार के सदस्यों के साथ ही उड़ा सकेंगे पतंग, महेमानों को छत, छज्जे पर प्रवेश नहीं, डीजे पर पाबंदी, पतंग, डोर की बिक्री पर भी पाबंदी नहीं, कोरोना महामारी में पहली बार किसी उत्सव को चाव से मनाएंगे लोग

उत्तरायण पर उड़ेंगी पतंगें, संपूर्ण रोक की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई

उत्तरायण पर उड़ेंगी पतंगें, संपूर्ण रोक की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई

अहमदाबाद. कोरोना महामारी के इस दौर में मार्च २०२० महीने से लेकर अब तक जितने भी उत्सव आए हैं, उनमें से यह पहला मौका होगा जब उत्तरायण पर्व को लेक चाव के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए मना सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने उत्तरायण पर्व पर संपूर्ण रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से उत्तरायण पर्व के दौरान कोरोना महामारी का विस्फोट नहीं हो उसको लेकर तैयार की गई 14 गाइड लाइनों (नियमों) पर सहमति जताते हुए उनकी पालना के साथ उत्तरायण पर्व मनाने की छूट दी है।
उत्तरायण पर्व पर टेनामेंट के अलावा सबसे ज्यादा चिंता बहुमंजिला इमारतों, फ्लैट, अपार्टमेंट के लोगों को थी। उन्हें भी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फ्लैट, अपार्टमेंट में उनके मकान के सदस्यों को मास्क पहनकर पतंग उड़ाने की छूट दी है, लेकिन उन्हें किसी मेहमान को छत पर आमंत्रित नहीं करना होगा। वे सिर्फ अपने परिजनों के साथ ही अपनी छत पर पतंग उड़ा सकते हैं। ज्यादा भीड़ ना हो और बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे यह जवाबदेही अपार्टमेंट के अध्यक्ष व सचिव को सौंपी गई है। उल्लंघन पर वे जवाबदेह होंगे। डीजे पर भी रोक रहेगी। ६५ साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग, बहुविध बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और दस साल से कम आयु के बच्चे उत्तरायण पर्व के दौरान भीड़भाड़ में जाने की जगह घर में रहें वह हितावत है।
पतंग, डोर की बिक्री पर पाबंदी नहीं
हाईकोर्ट ने पतंग, डोर की बिक्री पर रोक लगाने की याचिकाकर्ता की मांग को भी खारिज कर दिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने दलील दी थी कि उत्तरायण त्योहार के साथ-साथ व्यापार भी है। बीते वर्ष २०२० में पतंग उद्योग का टर्नओवर ६२५ करोड का था। सवा लाख परिवार इस पर निर्भर हैं। पतंग उत्पादकों की ओर से भी मांग की गई थी कि पतंग की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे कई गरीब और मध्यमवर्ग के परिवारों की रोजी रोटी निर्भर है। उनके लिए आजीविका का यही एक मात्र जरिया है। सरकार ने भी हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि दीवाली जैसा हाल उत्तरायण पर नहीं होगा। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हम किसी के विरोधी नहीं, किसी की रोजीरोटी छीनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में संतुलन जरूरी है।
अब जवाबदारी नागरिकों की: खंडपीठ
खंडपीठ ने उत्तरायण पर रोक लगाने की मांग को खारिज करने के बाद कहा कि सरकार की ओर से दिए गए सुझाव सही हैं। उन्हें मानना चाहिए। ऐसे में अब जवाबदारी नागरिकों की है कि वे नीति-नियमों की पालना करें। खुद के और अन्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें खुद को और सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा।
11 से 13 बाजारों में न हो भीड़
सरकार ने कहा है कि बाजारों में भीड़ ना हो उस पर ध्यान दिया जाएगा। 11 से 13 जनवरी के दौरान पतंग बाजारों में प्रोटोकॉल की पालना कराई जाएगी। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वालों पर कार्रवाई होगी।
इन नियमों के साथ मनेगी उत्तरायण
1-सार्वजनिक स्थल, रास्ते, खुले मैदान पर पतंग उड़ाने को मंजूरी नहीं
२-कोरोना के चलते उत्तरायण परिजनों के साथ ही मनानी होगी
३-मास्क बिना सोसाइटी,फ्लैट की छत पर इकट्ठा होने पर रोक
४-सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजिंग की करनी होगी व्यवस्था
५-फ्लैट-अपार्टमेंट के सदस्य बाहरी मेहमान को छत एवं छज्जे पर प्रवेश नहीं दे सकेंगे, उल्लंघन पर अध्यक्ष, सचिव जिम्मेदार , होगी कार्रवाई
६-फ्लैट-सोसाइटी की छत पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
७-लाउड स्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम के उपयोग पर रोक
८-६५ साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, कोमोर्बिड व्यक्ति, 10 साल से कम आयु के बच्चे घर में अंदर रहें वही हितावह
९-भावनाएं आहत हों ऐसी राइटिंग, स्लोगन और फोटो पतंग पर लगाने पर रोक
१०-चाइनीज टुक्कल, सिंथेटिक कांच और प्लास्टिक की डोर पर रोक
११-रायपुर, जमालपुर, टंकशाल, नरोडा और पतंगबाजारों में भीड़ ना हो उसके लिए प्रोटोकॉल का हो अमल, पुलिस कराए पालन
१२-अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में रात्रि कफ्र्यू का हो अमल
१३-ड्रॉन, सीसीटीवी के जरिए नियमों की पालना पर नजर रखी जाए
१४-नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

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