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Gujarat Election 2022 पंचमहाल जिले में पोस्टल बैलेट पेपर से किया मतदान

locationअहमदाबादPublished: Nov 26, 2022 10:51:30 pm

Submitted by:

Rajesh Bhatnagar

गुजरात विधानसभा चुनाव

Gujarat Election 2022 पंचमहाल जिले में पोस्टल बैलेट पेपर से किया मतदान

पंचमहाल जिले में चुनाव में ड्यूटी वाले मतदान अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस व होमगार्ड कर्मचारियों ने शनिवार को गोधरा में गदुकपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान किया।

दाहोद. पंचमहाल जिले में चुनाव में ड्यूटी वाले मतदान अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस व होमगार्ड कर्मचारियों ने शनिवार को गोधरा में गदुकपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान किया।
जिले के शहेरा, मोरवा, गोधरा, कालोल, हालोल सहित पांच विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से 29 व 30 नवंबर को भी मतदान किया जा सकेगा।

बनासकांठा जिले में चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों ने किया मतदान
पालनपुर. गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण में 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनावी ड्यूटी पर तैनात किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान किया।
पालनपुर स्थित आई.टी.आई. में जिला निर्वाचन अधिकारी सह कलक्टर आनंद पटेल की उपस्थिति में चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से मतदान किया।
पटेल ने बनासकांठा जिले के मतदाताओं से शत प्रतिशत उत्साह से मतदान करने की अपील की। मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अलग-अलग ड्यूटी सौंपे गए 9000 पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, महिला मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिले के 2613 बूथों में से 18 बूथ छाया क्षेत्र में हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए दांता विधानसभा क्षेत्र में वायरलैस सेट व वीडियोग्राफी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
महीसागर जिले में 206 बुजुर्गों व दिव्यांगों ने किया मतदान

दाहोद. महीसागर जिले में मतदान अधिकारियों व कर्मचारियों ने 163 बुजुर्ग व 43 दिव्यांगों सहित 206 मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान करवाया।
विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से जिला निर्वाचन विभाग की ओर से 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्दिष्ट बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे डाक मतपत्र से मतदान करने की विशेष सुविधा उपलब्ध्ध करवाई गई है।
रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति सभा, रैली नहीं कर सकेंगे

भुज. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार या कार्यकर्ताओं की ओर से सभा, जुलूस, रैली आदि का रात 10 बजे बाद बिना अनुमति के आयोजन नहीं किया जा सकेगा। जिले में पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा।
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप राणा के अनुसार चुनाव की आचार संहिता लागू है। उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति व और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे कच्छ जिले में 2 दिसंबर तक यह अधिसूचना जारी रहेगी। स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी लेने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड, किसी भी शादी के अवसर पर बारात और अंतिम यात्रा पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी।
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में मोबाइल, कैमरे ले जाने पर रोक

दाहोद. गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दाहोद जिले में 5 दिसंबर को मतदान के दिन मतदान समाप्त होने तक सभी मतदान केन्द्रों के भीतर एवं उसके 200 मीटर के दायरे में कैमरा, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, पेजर और विद्युत उपकरणों से जुड़े सामान के प्रवेश और उपयोग पर रोक रहेगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ए.बी. भानुमती ने यह अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार या पार्टी/उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। हैं। एक निर्दिष्ट मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे के भीतर, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मुद्रित के अलावा किसी भी चुनाव उम्मीदवार या किसी भी पार्टी के विवरण वाली अनधिकृत पर्ची मतदाताओं को वितरित नहीं की जा सकेगी।
चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों, उनके एजेंटों और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में एक टेबल और दो कुर्सियों से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अनाधिकृत व्यक्ति एवं वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, मतदान करने आने वाले मतदाताओं, चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के एजेंट या उनके अधिकृत मतदान एजेंटों पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी।
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