प्रकरण के अनुसार परिवादी एचके शाह ने एक ब्राडेड एसी की खरीद 33 हजार रुपए में की थी। एसी की गारंटी-वारंटी होने के बावजूद उसमें कुछ समय बाद ही खराबी होने लगी। जिसे विक्रेता ने परिवादी से 2017 रुपए लेकर ठीक कर दिया लेकिन कुछ समय बाद फिर उसमें खराबी हो गई।
इसके भी परिवादी से विक्रेता ने 4313 रुपए ठीक करने का चार्ज ले लिया। तकनीकी विशेषज्ञों से जब परिवादी ने इस संबंध में सलाह ली तो सामने आया कि एसी फिट करते समय उसके आस-पास जगह छोड़ दी गई, जिससे बड़े चूहे या अन्य जानवर उसमें घुस जाते और एसी के अन्दर से पार्ट खराब कर देते।
एसी फिट करते समय रही कमी के कारण खरीददार को न केवल एसी की परेशानियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके एसी में कई तरह की कमियां भी रह गई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष अमर चंद सिंघल, सदस्य पुखराज जोशी तथा इन्दू सोलंकी ने प्रकरण के संबंध में फैसला दिया। उन्होंने विक्रेता द्वारा पूर्व में एसी ठीक करने के बदले ली गई 6330 रुपए तथा 1500 रुपए अतिरिक्त लौटाने के निर्देश दिए। साथ ही एसी की समस्त खराबी को ठीक करने के निर्देश दिए।