वेलफेयर फीस नहीं भरने वाले 6 हजार से ज्यादा वकील निलंबित
अहमदाबादPublished: May 04, 2019 10:52:12 pm
-वकीलों ने बीसीआई नियम के तहत बीमारी में मदद के लिए वेलफेयर फीस नहीं भरी
वेलफेयर फीस नहीं भरने वाले 6 हजार से ज्यादा वकील निलंबित
अहमदाबाद. बार काउंसिल ऑफ गुजरात (बीसीजी) ने वेलफेयर फीस नहीं भरने वाले छह हजार से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर दिया है। बीसीजी के अध्यक्ष दीपेन दवे की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में बीसीजी अध्यक्ष के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के राज्य वकील कल्याण की समिति के चेयरमैन दिलीप पटेल और सदस्य अनिल केल्ला व किशोर त्रिवेदी की बैठक में बताया गया कि बीसीजी के पंजीकृत 76 हजार वकीलों में से 6238 वकीलों ने बीसीआई नियम-40 के तहत बीमारी में मदद के लिए वेलफेयर फीस नहीं भरी। नियत समय पर फीस नहीं भरने के एवज में वकील के रूप में प्रैक्टिस करने को लेकर निलंबित किया गया है।
इस निर्णय की जानकारी बीसीजी के तहत पंजीकृत सभी बार एसोसिएशनों और गुजरात उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला व तहसील अदालतों को भी दी गई है। बीसीजी की वेबसाइट पर भी इन वकीलों की सूची रखी गई है।
उल्लेखनीय है कि बीसीआई की ओर से वर्ष 2002 में बीसीआई के नियम-40 के तहत आजीवन फीस लिए जाने की बात तय की गई थी। इस वेलफेयर फीस की एकत्रित की गई रकम के ब्याज से जरूरतमंद वकीलों को बीमारी के दौरान मदद की जाती है। इसकी फीस आजीवन 3 हजार रुपए रखी गई है।