उच्च न्यायालय ने सोमवार को रीट लेवल प्रथम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और न्यायालय ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को इसका फैसला सुनाया।
राजस्थान में 54 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 11 फरवरी 2018 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट आयोजित की थी। परीक्षा के बाद से ही पेपर लीक होने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। इस वजह से रीट का परिणाम भी काफी देरी से जारी किया जा सका।
न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से 54 हजार शिक्षको की भर्ती का मामला भी अटका हुआ था। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने विभिन्न अधिवक्ताओं के सहयोग से उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और परीक्षा प्रक्रिया को बेदाग साबित किया।
जानकारी के अनुसार कक्षा छह से आठवीं तक पढ़ाने वाले रीट लेवल द्वितीय के 28 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्व में ही प्रारंभ हो चुकी थी। अब रीट लेवल प्रथम कक्षा एक से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले लगभग 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी।