script11 जिलों के 5.23 लाख किसानों को मिलेगा 628 करोड़ का अनुदान | 5.23 lakh farmers of 11 districts will get a grant of 628 crores | Patrika News

11 जिलों के 5.23 लाख किसानों को मिलेगा 628 करोड़ का अनुदान

locationअजमेरPublished: Jul 29, 2021 10:32:09 pm

Submitted by:

bhupendra singh

हर महीने बिल में मिलेगा एक हजार रूपए अनुदान
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

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अजमेर. सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के 5.23 लाख किसानों को फ ायदा होगा। डिस्कॉम किसानों को बिल में 1हजार रूपए का अनुदान देगा। एक वर्ष में किसानों को 628 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जाएगा। निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिजली बिल में एक हजार रुपए प्रतिमाह व अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत अनुदान का करीब 628 करोड़ रूपए का भार अजमेर डिस्कॉम अपने लगभग 5.23 लाख उपभोक्ताओं के लिए वहन करेगा।
प्रतिवर्ष 12 हजार का अनुदान

भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत सामान्य श्रेणी ग्रामीण,ब्लॉक ओवर सप्लाई के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के अतिरिक्त एक हजार रुपए प्रतिमाह का अनुदान, अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष विद्युत बिलों में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा।
किस जिले के कितने उपभोक्तों को फायदा

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि इस योजना के तहत अजमेर सिटी सर्किल के 15645 उपभोक्ताओं को 9.97 करोड़, अजमेर जिला वृत्त के 19205 उपभोक्ताओं का लगभग 23.05 करोड़ भीलवाड़ा के 66862 उपभोक्ताओं का 80.23 करोड़,नागौर के 50991 उपभोक्ताओं का लगभग 61.19 करोड़, उदयपुर के 59713 उपभोक्ताओं पर 71.66 करोड़, राजसमंद के 23262 उपभोक्ताओं पर 27.91 करोड़, चितौडगढ़़ के 79790 उपभोक्ताओं पर 95.75 करोड, प्रतापगढ़ के 44347 उपभोक्ताओं पर 53.22 करोड़,बांसवाड़ा के 21285 उपभोक्ताओं पर 25.54 करोड़, डूंगरपुर के 34593 उपभोक्ताओं पर 41.52 करोड़, झुन्झुनू के 43846 उपभोक्ताओं पर 52.62 करोड़ तथा सीकर के 62933 उपभोक्ताओं पर लगभग 75.52 करोड़ रुपए का अनुदान अजमेर डिस्कॉम वहन करेगा।
बकाया राशि चुकानी होगी

प्रबन्ध निदेशक भाटी ने बताया कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को चालू बिलिंग माह में बिल जारी करते समय निगम की कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं होने पर विद्युत विपत्र में देय अनुदान राशि को इस योजना के तहत समायोजित कर दी जाएगी। सभी पात्र उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे इस योजना का लाभ पाने के लिए निगम की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दें। वर्ष के मध्य में अगर कोई पात्र उपभोक्ता नया कनेक्शन लेता है तो उस स्थिति में अनुदान की वार्षिक राशि आनुपातिक रूप से देय होगी।
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