एक लाख रुपए तक का जुर्माना संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें वाहनों की टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पास डिजाइन में वाहन निर्माता या डीलर की ओर से मोर्डिफाइड करने और वाहनों पर लगने वाले सुरक्षा (सेफ्टी कम्पोनेट) नहीं लगाने पर भी एक-एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वाहन चालक की ओर से अग्निशमन वाहन या अन्य आपातकालीन वाहन को निकलने नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर पहले 2 हजार रुपए का जुर्माना होता था, जिसे बढ़ाकर अब 20 हजार रुपए किया गया है। वहीं ओवरलोड वाहन में प्रतिटिन 2 हजार रुपए के हिसाब से अलग से जुर्माना वसूला जाएगा।