अजमेर

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर अब 5 हजार का जुर्माना

राजस्थान सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशनप्रदेश में संशोधित नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू

अजमेरJul 08, 2020 / 11:01 pm

himanshu dhawal

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हिमांशु धवल
अजमेर. प्रदेश में ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट बुधवार से लागू हो गया है। इसमें बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा।
राज्य सरकार ने बुधवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना में ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती की गई है। पहले बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर करीब 1500 रुपए का जुर्माना वसूला जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार, बिना इश्यारेंस वाहनों पर दो हजार, तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों का उल्लंघन बार-बार करने पर जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने करीब एक साल पहले इसे लागू किया था, लेकिन जुर्माना राशि अधिक होने पर राज्य सरकार ने इसे प्रदेश में लागू नहीं किया था। राज्य सरकार ने इसमें कुछ संशोधन कर इसे अब लागू किया है।
एक लाख रुपए तक का जुर्माना

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें वाहनों की टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पास डिजाइन में वाहन निर्माता या डीलर की ओर से मोर्डिफाइड करने और वाहनों पर लगने वाले सुरक्षा (सेफ्टी कम्पोनेट) नहीं लगाने पर भी एक-एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वाहन चालक की ओर से अग्निशमन वाहन या अन्य आपातकालीन वाहन को निकलने नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर पहले 2 हजार रुपए का जुर्माना होता था, जिसे बढ़ाकर अब 20 हजार रुपए किया गया है। वहीं ओवरलोड वाहन में प्रतिटिन 2 हजार रुपए के हिसाब से अलग से जुर्माना वसूला जाएगा।

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