ख्वाजा साहब पर अपमान जनक टिप्पणी करने वाले शख्स को दरगाह थाना पुलिस ने उज्जैन में ढूंढ निकाला। पुलिस ने उसे सात दिन का नोटिस दिया है। इसमें उसे अजमेर दरगाह थाने आकर अपना पक्ष रखने के लिए पाबंद किया है। सात दिन में अजमेर नहीं आने पर आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।
थानाप्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि ख्वाजा साहब पर टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाला महाराष्ट्र मालेगांव निवासी जितेन्द्रनाथ उर्फ देव आचार्य पुलिस को उज्जैन में मिला। पुलिस ने आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41 क में नोटिस दिया है। सात दिवस में आरोपी जितेन्द्र नाथ को अजमेर दरगाह थाने में उपस्थित होकर पुलिस पूछताछ में सहयोग करना होगा। वह सात दिन में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाकर पकड़ा जाएगा।
दर्ज करवाया था मुकदमा
गत 3 जनवरी को दरगाह कमेटी, अंजुमन की दोनों कमेटी व दीवान साहब के प्रतिनिधि ने दरगाह थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने दरगाह नाजिम की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने व अर्नगल टिप्पणी के आरोप में मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी जितेन्द्र नाथ को एमपी उज्जैन में ढूंढ निकाला।
गत 3 जनवरी को दरगाह कमेटी, अंजुमन की दोनों कमेटी व दीवान साहब के प्रतिनिधि ने दरगाह थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने दरगाह नाजिम की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने व अर्नगल टिप्पणी के आरोप में मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी जितेन्द्र नाथ को एमपी उज्जैन में ढूंढ निकाला।
यह है नियम
जानकारों के अनुसार सात साल से कम सजा वाले मामले में यदि आरोपी पुलिस अनुसंधान में सहयोग करता है तो पुलिस आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41 क में नोटिस देकर पाबंद कर सकती है। पाबंद किए गए समय में आरोपी के उपस्थित नहीं होने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवा गिरफ्तार कर सकती है।
जानकारों के अनुसार सात साल से कम सजा वाले मामले में यदि आरोपी पुलिस अनुसंधान में सहयोग करता है तो पुलिस आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41 क में नोटिस देकर पाबंद कर सकती है। पाबंद किए गए समय में आरोपी के उपस्थित नहीं होने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवा गिरफ्तार कर सकती है।