अधिवक्ता महावीर सिंह लखावत व प्रभु गुर्जर ने बताया कि नसीराबाद सदर थाने में नसीराबाद गांधी चौक निवासी पीयूष जैन के खिलाफ नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में प्रकरण दर्ज करवाया गया। नसीराबाद थाना पुलिस ने पीयूष को 19 सितम्बर को गिरफ्तार कर लिया। उसे 18 सितम्बर को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पीयूष को जेल भेजने के 90 दिन बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश नहीं कर सकी। इस पर आरोपी के अधिवक्ता महावीरसिंह लखावत के जरिए विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या एक में अपील दायर की। अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए लखावत की ओर से रखे गए तर्क से सहमत होते हुए पीयूष जैन की जमानत स्वीकार करते हुए रिहा करने के आदेश दिए।