अगली सुनवाई 6 को अदालत में मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि पिछले माह अदालत ने नगर निगम की ओर से रिव्यू याचिका पर सुनवाई करवाते अजमेर तहसीलदार तथा अजमेर विकास प्राधिकरण से जवाब तलब किया था।
एनसीजेड ncz में नहीं हो सकता निर्माण
नगर निगमnagar nigam ने आनासागर के भराव क्षेत्र में निर्माण व अतिक्रमण रोकने के लिए 3 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी कर रखी है। अधिसूचना के कारण आनासागर के किनारे किसी तरह की निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद 2 मीटर तक निर्माण (चारदीवारी) के आदेश हासिल किए गए है। यह अधिसूचना के विपरीत है। इससे आनासागर का मूल स्वरूप बदल जाएगा। यदि खुद की जमीन है तो भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के बाद निर्माण अनुमत नहीं है।
नगर निगमnagar nigam ने आनासागर के भराव क्षेत्र में निर्माण व अतिक्रमण रोकने के लिए 3 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी कर रखी है। अधिसूचना के कारण आनासागर के किनारे किसी तरह की निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद 2 मीटर तक निर्माण (चारदीवारी) के आदेश हासिल किए गए है। यह अधिसूचना के विपरीत है। इससे आनासागर का मूल स्वरूप बदल जाएगा। यदि खुद की जमीन है तो भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के बाद निर्माण अनुमत नहीं है।