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एडीए व तहसीलदार ने पेश किया जवाब

locationअजमेरPublished: Feb 03, 2020 09:18:09 pm

Submitted by:

bhupendra singh

गौरवपथ की आवाप्त जमीन पर निर्माण का मामला :
एडीए ने कहा हमारी आवाप्त है जमीन,
नगर निगम ने दायर की है रिव्यू याचिका

एडीए व तहसीलदार ने पेश किया जवाब

nagar nigam

अजमेर. गौरवपथ gauravpathके किनारे पर खातेदारी भूमि की आड़ में नो-कंस्ट्रक्शन जोन में चारदीवारी बनाने के मामले में तहसीलदारTehsildar अजमेर ने जमीन की स्टेटस रिपोर्ट तथा अजमेर विकास प्राधिकरण ada ने विवादित जमीन की आवप्ति सम्बन्धी रिपोर्ट replyसोमवार को अदालत में प्रस्तुत की। प्राधिकरण के अनुसार खसरा नम्बर 2067 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल अवाप्तशुदा है अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई मालिकाना हक नहीं है। प्राधिकरण ने आवाप्ति रिपोर्ट, अधिसूचना रिपोर्ट तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त नकल खसरा भी पेश किया है। प्राधिकरण के अनुसार नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2007 द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नगर विकास अजमेर को गौरव पथ निर्माण तथा आनासागर सौंदर्यकरण योजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने से अवाप्ति अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई जिसमें खसरा नम्र 2067 रकबा 3-10-15 बीघा भूमि शामिल है। इसी प्रकार नगरीय विकास विभाग की 2 मार्च 2010 से उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 5464/07 कॉमन कॉज सोसायटी अजमेर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में आना सागर झील संरक्षण के लिए केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जारी की गई। इसका प्रकाशन राजपत्र में 9 मार्च 2010 को किया गया। जिसका खसरा नम्बर 3-9-05 बीघा भी शामिल है।
अगली सुनवाई 6 को

अदालत में मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि पिछले माह अदालत ने नगर निगम की ओर से रिव्यू याचिका पर सुनवाई करवाते अजमेर तहसीलदार तथा अजमेर विकास प्राधिकरण से जवाब तलब किया था।
एनसीजेड ncz में नहीं हो सकता निर्माण
नगर निगमnagar nigam ने आनासागर के भराव क्षेत्र में निर्माण व अतिक्रमण रोकने के लिए 3 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी कर रखी है। अधिसूचना के कारण आनासागर के किनारे किसी तरह की निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद 2 मीटर तक निर्माण (चारदीवारी) के आदेश हासिल किए गए है। यह अधिसूचना के विपरीत है। इससे आनासागर का मूल स्वरूप बदल जाएगा। यदि खुद की जमीन है तो भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के बाद निर्माण अनुमत नहीं है।

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