कोरोना का साये में अजमेर जिले में विवाह समारोह की धूम, प्रशासन की रहेगी पैनी नजर
सरकारी गाइड लाइन के अनुसार शादी में 100 लोगों की संख्या से अधिक होने पर लगेगा जुर्माना, जिला प्रशासन ने उपखंड स्तर पर सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को सौंपी जिम्मेदारी,25 नवम्बर को अजमेर जिले में करीब तीन हजार विवाह समारोह

अजमेर. जिले में विवाह समारोह को लेकर खासी तैयारिया हैं,लेकिन कोरोना के चलते बंदिशे भी है। कोरोना की तीसरी लहर काफी खतरनाक लग रही है। संक्रमितों की संख्या बढऩे से जिला प्रशासन सतर्क है। उधर, विवाह वाले घरों में संशय है कि संख्या अधिक हुई तो क्या होगा ?
आठ माह बाद पंडित, बैण्डबाजा, कैटरिंग, लाइट डेकोरेशन, सेहरा-शेरवानी,हलवाई तथा अन्य व्यवसाय वालों को राहत है। जिले के अजमेर जिला मुख्यालय, केकड़ी, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, सावर, सरवाड़,रूपनगढ़, श्रीनगर, मसूदा,भिनाय व सावर क्षेत्र के कई परिवारों में विवाह होंगे।
प्रशासन ने कमर कस ली
गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी व अधिशासी अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।
कार्रवाई से संबंधित सभी जानकारी प्रतिदिन दोपहर 1 बजे तक आवश्यक रूप से जिला कलक्टर को प्रेषित करनी होगी। केकड़ी में मंगलवार तक 95 जनों ने विवाह समारोह आयोजित होने की जानकारी दी है। इनमें से अधिकतर विवाह 25 नवम्बर को देवउठनी एकादशी के दिन होने हैं।
पहले लॉकडाउन से रुक गए थे विवाह
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष आखातीज सहित अन्य मुहूर्त पर विवाह समारोह नहीं हो सके थे। सावों के मुहूर्त आते ही एक बार फिर से विवाह समारोह की धूम शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी परिस्थिति में विवाह समारोह के दौरान बरती गई लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है।प्रोटोकॉल की करनी होगी अनुपालना
मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं
विवाह समारोह के दौरान आयोजक को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार मेहमानों की संख्या, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर की उपलब्धता, थर्मल स्केनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। विवाह संबंधी आयोजन के लिए जारी गाइडलाइन एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी विनियमों में आमंत्रित किए गए मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकेगी।
करानी होगी वीडियोग्राफी
आयोजक को विवाह समारोह की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करानी होगी। आवश्यक होने पर प्रशासन द्वारा भी वीडियोग्राफी कराई जा सकेगी। वीडियोग्राफी का अवलोकन करने पर यदि यह पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है तो आयोजनकर्ता के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत शास्ति राशि वसूल करने के साथ ही अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
अब पाइए अपने शहर ( Ajmer News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज