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Ajmer Curfew: रात 8 बजे तक निबटाएं काम, वरना नहीं निकल पाएंगे रोड पर

locationअजमेरPublished: Nov 23, 2020 11:07:41 am

Submitted by:

raktim tiwari

लोगों को आवश्यक कामकाज 8 बजे से पहले निबटाने जरूरी होंगे। इसके बाद सड़कों पर निकलने-घूमने की इजाजत नहीं होगी।

night curfew

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अजमेर.

कोरोना महामारी संक्रमण रोकने के लिए जारी गाइड लाइन के तहत अजमेर नगरीय सीमा क्षेत्र में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू लागे हो गया है। लोगों को आवश्यक कामकाज 8 बजे से पहले निबटाने जरूरी होंगे। इसके बाद सड़कों पर निकलने-घूमने की इजाजत नहीं होगी। कफ्र्यू के दौरान लाइसेंसधारी उद्योग एवं गतिविधियों को छूट दी गई है। वहीं जिले में लागू धारा 144 के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति भी सशर्त दी जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित करने के कारण लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजन के लिए बैठने की व्यवस्था का प्लान निर्धारित शर्तों में देने के बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) या उप जिला मजिस्ट्रेट अनुमति देंगे। इसमें आयोजनकर्ता आगंतुकों की अधिकतम संख्या 100 से ज्यादा नहीं होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सामाजिक दूरी की पालना व फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
स्क्रीनिंग की करनी होगी व्यवस्था

राजपुरोहित ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
सात बजे बंद करनी होंगी दुकानें
राजपुरोहित ने बताया कि जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। ताकि संबंधित स्टाफ व अन्य व्यक्ति रात 8 बजे तक घर पहुंच जाएं। आदेश से छूट के लिए अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
आपातकालीन सेवाओं को छूट

कलक्टर राजपुरोहित ने बताया कि निरन्तर उत्पादन करने वाल फैक्ट्री, आईटी कम्पनी, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह और चिकित्सा सेवा से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड रात्रि कफ्र्यू से मुक्त रहेंगे।
पालना नहीं करने पर जुर्माना
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश अधिनियम 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के प्रावधान के लिए सुनिश्चित की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में अन्य एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।
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