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मेयर साहब को नहीं मिला स्टे, 8 मई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

locationअजमेरPublished: Apr 13, 2019 10:00:08 am

Submitted by:

raktim tiwari

इस मामले में अजमेर के तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट अशोक योगी को भी पक्षकार बनाया गया है।

ajmer mayor case

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अजमेर.

नगर निगम के बहुचर्चित 13 व्यावसायिक नक्शा विवाद प्रकरण में संभावित निलम्बन से बचाव के लिए हाईकोर्ट पहुंचे महापौर धर्मेन्द्र गहलोत के मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। मामले की सुनवाई अब 8 मई को होगी।
सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया

हाल में हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार ने महापौर को जो नोटिस दिया है उस पर जांच जारी है। सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जांच प्रक्रिया के दौरान ही याचिका प्रस्तुत की गई है। इस मामले में अजमेर के तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट अशोक योगी को भी पक्षकार बनाया गया है।
नक्शा स्वीकृति नियम विरुद्ध
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने स्वीकृत नक्शों को नियम विरुद्ध मानते हुए महापौर गहलोत तथा उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता को प्रथमदृष्टया दोषी माना है। इस सम्बन्ध में नक्शे खारिज करने की अनुशंसा के साथ तत्कालीन सहायक अभियंता दीपक कौशिक, रमेश चौधरी, कनिष्ठ अभिंयता अंजुम अंसारी को गड़बड़ी का दोषी मानते हुए चार्जशीट जारी की गई है। उपायुक्त पर बिना जांचे ही फाइलों को मंजूरी देने के आरोप हैं, जबकि अभियंताओं पर गलत मौका रिपोर्ट देने सहित अन्य आरोप हैं। अभियंताओं को एपीओ करते हुए निगम से पहले ही हटाया जा चुका है।

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