scriptएमनेस्टी स्कीम : बिजली चोरी व दुरुपयोग के 1 हजार 589 मामलों का निस्तारण | Amnesty Scheme: 1 thousand 589 cases of power theft and misuse resolve | Patrika News

एमनेस्टी स्कीम : बिजली चोरी व दुरुपयोग के 1 हजार 589 मामलों का निस्तारण

locationअजमेरPublished: May 27, 2022 10:05:47 pm

Submitted by:

bhupendra singh

अजमेर डिस्कॉम को मिला 3.35 करोड़ का राजस्व30 सितंबर तक उपभोक्ता ले सकते हैं एमनेस्टी स्कीम का लाभ

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अजमेर. अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए चलाई जा रही एमनेस्टी योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1 हजार 589 मामलों का निपटारा किया गया है। निगम को इससे 3.35 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है।
निगम के प्रबंध निदेशक एन.एस.निर्वाण ने बताया कि लंबित पड़े बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों के निस्तारण के लिए 30 सितंबर तक एमनेस्टी स्कीम शुरु की गई है। योजना के तहत सभी लंबित प्रकरण सहायक अभियंता कार्यालय स्तर पर ही निपटाए जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए 1 लाख रुपए तक की जुर्माना राशि की महज 50 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी। जिन प्रकरणों में 1 लाख रुपए से अधिक जुर्माना राशि है वहां पचास हजार प्लस 1 लाख से अधिक की राशि का 10 प्रतिशत जमा कराकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
निर्वाण ने बताया कि अजमेर सिटी सर्किल ने 27, अजमेर जिला सर्किल ने 144, भीलवाड़ा ने 108, नागौर ने 164, झुंझुनूं ने 377, सीकर ने 332, चित्तौड़गढ़ ने 151, प्रतापगढ़ ने 21,बांसवाड़ा ने 47, डूंगरपुर ने 23, राजसमंद ने 10 तथा उदयपुर ने 185 मामलों का निस्तारण इस योजना के तहत किया है। इससे निगम को 3.35 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है।
6 मासिक किश्तों में कर सकेंगे भुगतान
उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय भार ना पड़े इसके लिए अधिकारी अपने विवेक से छह मासिक ब्याज मुक्त किस्तों में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। गैर उपभोक्ताओं के मामलों में एक मुश्त राशि ही स्वीकार की जाएगी।
न्यायालय से प्रकरण वापस लेने होगा

ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता व गैर उपभोक्ताओं ने वीसीआर के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया हुआ है एवं इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक हैं तो उन उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं को पहले अदालती मामला वापस लेना होगा। ऐसे प्रकरण जिन पर निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है लेकिन निर्धारण राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा बशर्ते कि पहले से जमा की गई राशि की कोई वापसी ना हो।
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