scriptरीट 2021: 17 तक रिमाण्ड पर रहेंगे बत्तीलाल के साथी | battilal meena and five people on police remand | Patrika News
अजमेर

रीट 2021: 17 तक रिमाण्ड पर रहेंगे बत्तीलाल के साथी

एसओजी ने मांगा था 10 दिन का रिमांड
मामले में अब तक 19 आरोपियों को दबोचा

अजमेरOct 13, 2021 / 01:26 am

Amit

रीट 2021: 17 तक रिमाण्ड पर रहेंगे बत्तीलाल के साथी

रीट 2021: 17 तक रिमाण्ड पर रहेंगे बत्तीलाल के साथी

गंगापुरसिटी. रीट परीक्षा में नकल प्रकरण में एसओजी ने मंगलवार को सभी 5 आरोपियों को एसीजेएम न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को 17 अक्टूबर तक पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।
अभियोजन अधिकारी अशोक मीना ने बताया कि एसीजेएम अनिता चौधरी ने आरोपी बत्तीलाल मीना (ऐचेर), शिवदास उर्फ शिवा (चकेरी), रवि जीनापुर, रवि पागड़ी व पृथ्वीराज मीना को 17 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। एसओजी ने आरोपियों को 10 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में सौंपने की मांग की थी। एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने आरोपियों को पेश किया।
उल्लेखनीय है कि सवाईमाधोपुर पुलिस व एसओजी ने आरोपी बत्तीलाल मीना व शिवदास उर्फ शिवा चकेरी को केदार नाथ से पकड़ा था। इसके अलावा अन्य आरोपी रवि जीनापुर, रवि पागड़ी व पृथ्वीराज मीना को आगरा से दबोचा।
मामले में अब तक इनकी हुई गिरफ्तारी
पुलिस व एसओजी टीम रीट परीक्षा में नकल प्रकरण की परतें खोलने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। प्रकरण में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी की जांच बढऩे के साथ आरोपियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मामले में आरोपी हैड कांस्टेबल यदुवीर सिंह, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह, सीमा, लक्ष्मी, ऊषा व मनीषा, आशीष, दिलखुश पुत्र रामकेश मीना, दिलखुश पुत्र भरतलाल, संजय मीना, राजेश मीना, कांस्टेबल दिगम्बर सिंह, कांस्टेबल परमवीर सिंह व जयवीर की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है।
महिला आरोपियों को भी नहीं राहत
रीट परीक्षा में नकल प्र्रकरण में ही पूर्व में गंगापुरसिटी कोतवाली पुलिस व एसओजी द्वारा गंगापुरसिटी से गिरफ्तार परीक्षार्थी ऊषा, मनीषा, लक्ष्मी व सीमा की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अपर लोक अभियोजक मोहसिन खान ने बताया कि एडीजे संख्या-1 मधुसुुधन रॉय ने आरोपियों के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले अधीनस्थ अदालत भी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।

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