यह तय किया था जुर्माना आवासीय भवनों के बाहर कचरा डालने पर 75 रुपए प्रतिदिन दुकानदारों की ओर से कचरा डालने पर 500 रुपए प्रतिदिन रेस्टोरेन्टमालिकों के कचरा डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन
औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 2500 रुपए प्रतिदिन ठेला व्यवसाइयों का कचरा फैलाने पर 75 रुपए प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर 100 रुपए एक बार सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 2500 रुपए प्रतिदिन
निर्माण सामग्री सरकारी भूमि पर डालने पर 500 रुपए प्रतिदिन कचरा परिवहन के समय सड़क पर बिखरने पर 500 रुपए प्रतिदिन गंदे पानी की निकासी सड़क पर करने पर 2500 रुपए प्रतिदिन
सीवरेज कनेक्शन नहीं लेने व नाली में बहाने पर 2500 रुपए प्रतिदिन व्यवसाय स्थल पर कचरा पात्रनहीं रखने पर 1000 रुपए प्रतिदिन मीट की दुकानों के बाहर कचरा फैलाए जाने पर 1500 रुपए प्रतिदिन
घर के बाहर पालतू जानवर से गंदगी फैलाने पर 2500 रुपए प्रतिदिन शादी समारोह स्थलों के बाहर कचरा डाले पर 2500 रुपए प्रतिदिन सड़क किनारे सब्जी बेचकर गंदगी फैलाने पर 75 रुपए प्रतिदिन
प्राइवेटअस्पताल व दवाखाना के गंदगी फैलाने पर 1000 रुपए प्रतिदिन (नोट : कचरा केरिंग चार्जेज अलग से वसूल किया जाएगा) इनका कहना है…. गंदगी फैलाने वाले व नियमों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जुर्माना वसूल नहीं किया गया है। एक बार इसको लेकर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसके बाद गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। -राजेन्द्रसिंह, आयुक्त, नगर परिषद