लक्ष्मीनारायण बैरवा की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने बीती 11 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर तक कामकाज पर रोक लगाई थी। इसके बाद न्यायालय ने रोक 1,16, 28 नवंबर, 3 दिसंबर और 11 और 29 जनवरी, 21, 25 एवं 27 फरवरी तथा 6 और 27 मार्च तक बढ़ा दी थी।
लाएं तथ्यपरक रिपोर्ट
पिछली सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता लक्ष्मीनारायण बैरवा और उनके वकील मौजूद रहे थे। उन्होंने विधानसभा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एक्ट, विधानसभा में (संशोधन) विधेयक-2017 के बारे में बताया। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें तथ्यात्मक रिपोर्ट लाने को कहा। साथ ही कुलपति के कामकाज पर रोक 27 मार्च तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
पिछली सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता लक्ष्मीनारायण बैरवा और उनके वकील मौजूद रहे थे। उन्होंने विधानसभा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एक्ट, विधानसभा में (संशोधन) विधेयक-2017 के बारे में बताया। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें तथ्यात्मक रिपोर्ट लाने को कहा। साथ ही कुलपति के कामकाज पर रोक 27 मार्च तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।