अजमेर डिस्काम ajmer discom के प्रबन्ध निदेशक md वी.एस.भाटी ने बताया कि प्रतिमाह 150 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता को बिल स्थगन postponed सुविधा का लाभ उठाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना है। इसी तरह बिल नही चुकाने पर व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का कनेक्शन नही कटेगा लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को जुर्माना राशि भरनी पड़ेगी।
पहले बिल जमा कराने पर 5 प्रतिशत छूट
पहले बिल जमा कराने पर 5 प्रतिशत छूट
बिल स्थगन की सुविधा के पात्र घरेलू व कृषि उपभोक्ता अगर अपना बिल 31 मई तक जमा करा देते है तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। यह छूट औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी पर लागू नहीं है।
… तो स्थायी शुल्क की होगी वसूली राजकीय संस्थान व लॉकडाउन से मुक्त व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से अप्रेल व मई का पूर्ण स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जो लॉकडाउन में मुक्त नहीं हैं, का लॉकडाउन अवधि का स्थायी शुल्क 31 मई तक स्थगित किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को नियत तिथि पर अपना विद्युत बिल जमा करवाना होगा अन्यथा विलम्ब शुल्क लिया जाएगा।
ऑनलाइन ही जमा होंगे बिल कोरोना संकट के कारण विद्युत बिलों का वितरण उपभोक्ता के परिसर पर नहीं हो पाएगा। यह बिल मैसेज, निगम की वेबसाइट व ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं के आधार पर बिल जमा करवाना होगा। उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे पेटीएम, बिल डेस्क, गूगल पे, ई-मित्र एप, भीम एप, अमेजन पे एवं सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
इस लिंक पर मिलेगा बिजली बिल
उपभोक्ता अपने बिजली बिल का ‘के नम्बर’ ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर सबमिट कर बिल अपने ई-मेल आईडी पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। औसत आधार पर बिल
उपभोक्ता अपने बिजली बिल का ‘के नम्बर’ ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर सबमिट कर बिल अपने ई-मेल आईडी पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। औसत आधार पर बिल
भाटी ने बताया कि औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रेल माह के बिल, वास्तविक रीडिंग के आधार पर अथवा पिछले 4 माह के औसत के आधार पर जारी होंगे। read more:कोराना इफेक्ट: 9 मिनट में लग गया 16 लाख का ‘फटका’