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अजमेर

राजस्व मंडल: जालौर कलक्टर को हाईकोर्ट में रिट दायर करने के निर्देश

-जालौर की सांचौर तहसील के 110 बीघा जमीन से जुड़ा है मामला- उपराजकीय अधिवक्ता को सरकार की ओर से पैरवी करने से रोका
-लोक अदालत में पैरवी के बजाय 12 मुकदमे वापस ले लिए थे

अजमेरMay 23, 2022 / 09:41 pm

bhupendra singh

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राजस्व मंडल में 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत में जालौर जिले की सांचौर तहसील के 110 बीघा भूमि से जुड़े 12 मुकदमों की पैरवी के बजाय उन्हें उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा वापस लेने के मामले को अब उच्च न्यायालय में रिट के जरिए चुनौती दी जाएगी। राजस्व मंडल अध्यक्ष ने इसके लिए जिला कलक्टर जालौर को निर्देश दे दिए हैं। हालांकि राजस्व मंडल में पुन: सुनवाई के लिए यह मामले 16 मार्च से लंबित हैं लेकिन दो माह बाद भी इनमें निर्णय नहीं लिया जा सका। सोमवार को भी यह मामले सुनवाई के लिए लगाए गए थे। उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि लोक अदालत के जरिए निस्तारित इन मुकदमों की पुन: सुनवाई की अनुमति दी जाए या नहीं। क्योंकि इनका निस्तारण तो लोक अदालत में दोनो पक्षों की सहमति से हुआ है लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से कोई लिखित सहमति नहीं है। केवल उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने स्तर पर ही सहमति दी है।
बिना सहमति अवार्ड पारित करवाए

जालौर जिले की यह 12 अपीलें एलआर एक्ट के तहत राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय विरुद्ध पेश की गई थीं। उप राजकीय अधिवक्ता ने सक्षम स्तर की अनुमति के बिना मुकदमे वापस लेने का प्रार्थना पत्र दायर कर समझौते के अवार्ड पारित करा लिए। चार दिन बाद ही उप राजकीय अधिवक्ता ने पुन: राजस्व मंडल में इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अर्जी भी दी थी।
पूर्व के चार मामले भी जांच दायरे में

उप राजकीय अधिवक्ता ने मार्च में आयोजित लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जिन चार प्रकरणों का हवाला देते हुए मुकदमे वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया था, राजस्व मंडल ने उन प्रकरणों का भी जांच के दायरे में लिया है। इन प्रकरणों में सरकार की अपीलें निरस्त कर राजस्व अपील अधिकारी पाली का निर्णय बहाल रखा था। जिला कलक्टर जालौर को इनका परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय में रिट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपराजकीय अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

राजस्व मंडल निबंधक ने इस मामले में उप राजकीय अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करते उन्हें पद से हटाने के लिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा उप राजकीय अधिवक्ता को आवंटित मामले तत्काल वापस लेने तथा उन्हें किसी भी मामले में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी नहीं करने के लिए निर्देश दिए हैं।
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