बिना सहमति अवार्ड पारित करवाए जालौर जिले की यह 12 अपीलें एलआर एक्ट के तहत राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय विरुद्ध पेश की गई थीं। उप राजकीय अधिवक्ता ने सक्षम स्तर की अनुमति के बिना मुकदमे वापस लेने का प्रार्थना पत्र दायर कर समझौते के अवार्ड पारित करा लिए। चार दिन बाद ही उप राजकीय अधिवक्ता ने पुन: राजस्व मंडल में इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अर्जी भी दी थी।
पूर्व के चार मामले भी जांच दायरे में उप राजकीय अधिवक्ता ने मार्च में आयोजित लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जिन चार प्रकरणों का हवाला देते हुए मुकदमे वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया था, राजस्व मंडल ने उन प्रकरणों का भी जांच के दायरे में लिया है। इन प्रकरणों में सरकार की अपीलें निरस्त कर राजस्व अपील अधिकारी पाली का निर्णय बहाल रखा था। जिला कलक्टर जालौर को इनका परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय में रिट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपराजकीय अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश राजस्व मंडल निबंधक ने इस मामले में उप राजकीय अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करते उन्हें पद से हटाने के लिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा उप राजकीय अधिवक्ता को आवंटित मामले तत्काल वापस लेने तथा उन्हें किसी भी मामले में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी नहीं करने के लिए निर्देश दिए हैं।