scriptउम्मीदवारों को करनी होगी आचार संहिता की पालना | Candidates will have to comply with the code of conduct | Patrika News

उम्मीदवारों को करनी होगी आचार संहिता की पालना

locationअजमेरPublished: Nov 16, 2020 08:23:36 pm

Submitted by:

bhupendra singh

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

Panchayat Election: कोटखावदा की 10 ग्राम पंचायतों में महिलाएं बनेगी सरपंच

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अजमेर.जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दौरान आचार संहिता code of conduct की पालना करवाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचरण संहिता की पालना के दौरान किसी भी दल या उम्मीदवारCandidates को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें कोई विद्वेष व तनाव पैदा हो। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए,तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम,पूर्ववत छवि और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन में ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका सम्बन्ध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसे आरोपों के आधा पर आलोचना नहीं की जानी चाहिए,जिनकी सत्यतता साबित नहीं हुई है या तोड़ मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित है। उन्होनें बताया कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक,साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए तथा चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा मे गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अंदर मत संरचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विच्छृंखल आचारण करना, मतदान कार्यवाही में बाधा डालना,मतदाताओं को रिश्वत देना तथा मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि। अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लिया जाए। बिना अनुमति किसी की भी सम्पत्ति पर चुनाव प्रतीक,ध्वज, पोस्टर बैनर का लेखन नही किया जाए। मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या उम्मीदवार या कार्यकर्ता द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और नहीं किसी को वितरित की जाए।
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