वनपाल कैलाश गुर्जर ने बताया कि उप वन संरक्षक के निर्देश पर प्रवीण चौधरी की होटल एंड फ्लोयड कैफे में दबिश दी। जुर्माना जमा कराने पर मौके पर ही मामले का निस्तारण कर दिया गया। पकड़े गए कछुए वन में ले जाकर छोड़ दिए गए।
हो सकती है कानूनी कार्रवाई वनपाल ने बताया कि कोई संस्था, व्यक्ति, समुदाय बिना लाइसेन्स के वन्य जीव रखता है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कानून गिरफ्तारी एवं न्यायालय चालान की कार्रवाई की जा सकती है। दबिश के दौरान राजेश मीणा, प्रभुराम, महेन्द्र बिश्नोई, अवनीश भाकर, भागचंद मीणा, हनुमान सिंह सहित वचकर्मी मौजूद थे।
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