CBSE: सीटेट की आंसर-की पर 21 तक मांगी आपत्ति
अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 1 हजार रुपए फीस देनी होगी। अभ्यर्थियों की आपत्ति सही पाए जाने पर राशि लौटाई जाएगी।
अजमेर.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट की उत्तरकुंजी जारी की है। अभ्यर्थी उत्तरकुंजी पर 21 फरवरी तक आपत्ति दे सकेंगे। बोर्ड ने बीती 31 जनवरी को सीटेट परीक्षा कराई थी। इसकी उत्तर कुंजी अब जारी की गई है। अभ्यर्थी 21 फरवरी तक उत्तरकुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दे सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 1 हजार रुपए फीस देनी होगी। अभ्यर्थियों की आपत्ति सही पाए जाने पर राशि लौटाई जाएगी। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को पासिंग माक्र्स और सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
हाईकोर्ट का सरकार को झटका, कुलपति को हटाने का आदेश रद्द
अजमेर. राजस्थान हाईकोर्ट ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति (रामपाल सिंह)को हटाने बतौर कुलाधिपति कलराज मिश्र के ढाई महीने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने निलंबन सही माना है और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रामपाल सिंह को हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू करने की छूट दी है।
रामपाल ने बर्खास्तगी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसने कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र सहित सरकार को पक्षकार बनाते हुए स्थगन आदेश की प्रार्थना की। इसके तहत हाईकोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने 18 सितम्बर को आदेश जारी किया। इसमें रामपाल की बर्खास्तगी को क्वैश किया गया है।
याची को सुनवाई का अधिकार
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के आदेश में कहा गया है, कि याची के खिलाफ की गई कार्रवाई भारतीय संविधान की धारा 311 (2), और 311 (3) के तहत नहीं हुई है। राज्य सरकार ने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं की। लिहाजा बर्खास्तगी का आदेश किसी जांच के आधार पर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा याची को बर्खास्तगी से पहले संवैधानिक आधार पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए।
कार्रवाई की दी छूट
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मदस विश्वविद्यालय एक्ट-1987 के सेक्शन 19(1) और विश्वविद्यालय की विधियां (संशोधन) विधेयक 2019 के तहत सरकार और राजभवन याची (रामपाल) के मामले में विधिक प्रक्रिया अपनानते हुई कार्रवाई फिर से शुरू कर सकेंगे। सरकार और राजभवन को आर्टिकल 311 की पालना करनी होगी।
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