850 रूपये में कोई भी ले सकता है योजना का लाभ
योजना में कोई भी परिवार 850 रूपये का नाममात्र का प्रीमियम जमा करवा कर 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफ एसए के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों की पूरी प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। कलक्टर ने बताया कि योजना के तहत बीमित परिवार का कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे कैशलैस उपचार मिलेगा यानि उसे किसी भी तरह का खर्च देने की जरूरत नहीं है। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रूपये तथा गंभीर बीमारी के लिए 4.50 लाख रूपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा होगा।
योजना में कोई भी परिवार 850 रूपये का नाममात्र का प्रीमियम जमा करवा कर 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफ एसए के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों की पूरी प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। कलक्टर ने बताया कि योजना के तहत बीमित परिवार का कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे कैशलैस उपचार मिलेगा यानि उसे किसी भी तरह का खर्च देने की जरूरत नहीं है। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रूपये तथा गंभीर बीमारी के लिए 4.50 लाख रूपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा होगा।
पात्र परिवार एवं बीमा राशि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ,एनएफ एसए के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु व सीमांत कृषक, संविदाकर्मी इन वर्गों की प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी परिवारों के लिए 850 रूपए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ,एनएफ एसए के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु व सीमांत कृषक, संविदाकर्मी इन वर्गों की प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी परिवारों के लिए 850 रूपए।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या या जन आधार रजिस्ट्रेशन रसीद तथा आधार कार्ड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या या जन आधार रजिस्ट्रेशन रसीद तथा आधार कार्ड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
योजना एक मई से होगी शुरू
30 अप्रैल तक लगेंगे विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर। रजिस्ट्रेशन शिविर में अथवा किसी भी ई.मित्र पर करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 18001806127 पर कॉल करें । जन आधार भी जरूरी, बनवाने के लिए क्या करें
ई.मित्र केन्द्र पर निम्न दस्तावेज देकर जन आधार रजिस्ट्रेशन करवा जा सकता है। परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड समस्त सदस्यों के पासपोर्ट साईज फ ोटोनया राशन कार्ड महिला मुखिया की बैंक पास बुक, व्यक्तिगत खाता मोबाईल नम्बर। एससी एसटी वर्ग का होने पर महिला मुखिया का जाति प्रमाण पत्र ।
30 अप्रैल तक लगेंगे विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर। रजिस्ट्रेशन शिविर में अथवा किसी भी ई.मित्र पर करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 18001806127 पर कॉल करें । जन आधार भी जरूरी, बनवाने के लिए क्या करें
ई.मित्र केन्द्र पर निम्न दस्तावेज देकर जन आधार रजिस्ट्रेशन करवा जा सकता है। परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड समस्त सदस्यों के पासपोर्ट साईज फ ोटोनया राशन कार्ड महिला मुखिया की बैंक पास बुक, व्यक्तिगत खाता मोबाईल नम्बर। एससी एसटी वर्ग का होने पर महिला मुखिया का जाति प्रमाण पत्र ।
कहा कितने ई.मित्र केन्द्र
अजमेर शहरी क्षेत्र में 724 अजमेर ग्रामीण क्षेत्र 250, अरांई 178, ब्यावर 226, भिनाय 176, जवाजा. 296, केकड़ी शहरी क्षेत्र 103, केकड़ी. 130, किशनगढ़ शहरी क्षेत्र 212, किशनगढ़ 222, मसूदा 260, नसीराबाद 37, पीसांगन 165, पुष्कर 35, सरवाड़ शहरी क्षेत्र 57, सरवाड़ 149ए सावर 143, श्रीनगर 174 तथा बिजयनगर में 60 ई.मित्र के जरिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा तथा जनआधार कार्ड बनवाया जा सकता है।
अजमेर शहरी क्षेत्र में 724 अजमेर ग्रामीण क्षेत्र 250, अरांई 178, ब्यावर 226, भिनाय 176, जवाजा. 296, केकड़ी शहरी क्षेत्र 103, केकड़ी. 130, किशनगढ़ शहरी क्षेत्र 212, किशनगढ़ 222, मसूदा 260, नसीराबाद 37, पीसांगन 165, पुष्कर 35, सरवाड़ शहरी क्षेत्र 57, सरवाड़ 149ए सावर 143, श्रीनगर 174 तथा बिजयनगर में 60 ई.मित्र के जरिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा तथा जनआधार कार्ड बनवाया जा सकता है।