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राजस्व मंडल के अस्त्वि पर फिर से छाए संकट के बादल

locationअजमेरPublished: Oct 11, 2021 11:32:53 am

Submitted by:

bhupendra singh

जोधपुर ने मांगी राजस्व मंडल की स्थाई बेंच
हाईकोर्ट में याचिका दायर

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अजमेर. अपने गठन के बाद से बार-बार विखंडन का दंश झेल चुके राजस्व मंडल पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे है। सभी संभागों पर सर्किट बेंच जाने के अलावा कई संभागों से राजस्व मंडल की स्थाई बेंच की भी मांग की जा रही है। राजस्व मंडल की अस्थाई पीठ को जोधपुर में स्थाई रूप से स्थापित करने की मांग को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर जनहित याचिका भी दायर की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेटस एसोसिएशन के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि राजस्व मंडल की चल पीठ (बेंच) जोधपुर में प्रतिमाह के पहले गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई के लिए निश्चित है, लेकिन यह भी अनियमित है, उन्होंने बताया की केवल रसम अदायगी के लिए ही राजस्व मंडल की चल पीठ (बेंच) जोधपुर में आती है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर जनहित याचिका में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थाई पीठ, ऋण वसूली अधिकरण तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग कि चल पीठ की मांग भी की गई है।27 अक्टूबर को होगी सुनवाई
राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायधीश मनोज कुमार गर्ग ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार ,मुख्य सचिव,भारत सरकार के विधि एवं न्याय सचिव,राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलक्टर से 27 अक्टूबर तक जवाब-तलब किया है।
पूर्व में हुआ प्रयास, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेटस एसोसिएशन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका पेश की गई थी, जिसमें उस समय उच्च न्यायालय द्वारा एक तरफा अंतरिम आदेश पारित कर जोधपुर में प्रतिमाह में 15 दिन के लिए राजस्व मंडल की बेंच लगाने का आदेश दिया था। उस समय राजस्व मंडल अभिषाषक संघ के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह सिद्धू ने अभिभाषक संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक तरफा आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एक तरफा आदेश को निरस्त कर सभी संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान उच्च न्यायालय पुन: आदेश पारित करें। उस समय राजस्व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील के.के.महर्षि को नियुक्त कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में राजस्व अभिभाषक संघ की ओर से पैरवी की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के उस समय के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मणन एवं न्यायधीश भगवती ने जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
इनका कहना है
रेवन्यू बोर्ड, रेट सहित अन्य की स्थाई बेंच की मांग को लेकर पीआईएल दायर की गई है। हमारी वर्षो पुरानी मांग है। सरकार ने उच्च न्यायालय की स्थाई पीठ भी जयपुर में स्थापित की है तो राजस्व मंडल की स्थाई पीठ भी जोधपुर में होनी चाहिए। बाड़मेर सहित दूरदराज के जिलों के पक्षकारों को अजमेर जाना पड़ता है। उसे उसके घर के पास न्याय मिलना चाहिए।
नाथू सिंह राठौड़,अध्यक्ष जोधपुर, बार एसोसिएशन

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