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अजमेर

सील खोलने से पहले लेनी होगी डीएलबी से सहमति

आदेश जारी – नगर निगम के अधिकारियों को सीज कि गए भवनों की सील खालने से पहले स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) से सहमति लेनी होगी

अजमेरJun 11, 2019 / 12:55 pm

bhupendra singh

Consent with DLB to be taken before opening seal

सील खोलने से पहले लेनी होगी डीएलबी से सहमति

अजमेर. नगर निगम के अधिकारियों को सीज कि गए भवनों की सील खालने से पहले स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) से सहमति लेनी होगी। स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त निदेशक पवन अरोड़ा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति देन के मानदंडों की अवहेलना की स्थिति में ऐसे भवन या उनके भाग जिससमें निर्धारित मानदडों के प्रतिकूल निर्माण किया गया हो ऐसे अपराधों के मामले में अपील सुनने का अधिकार निदेशक डीएलबी नगर निगमों के लिए और अतिरिक्त निदेशक को नगर परिषद व पालिकाओं के लिए अधिकार उप निदशेक को हैं।
इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार यह निर्धारित किया जाता है कि निदेशक के अलावा जो अन्य अधिकारी हैं यदि वह सील खोलने का आदेश देते हैं तो उन्हें निदेशक स्थानीय निकाय की जानकारी में लाकर सहमति प्राप्त करनी होगी। वहीं निदेशक द्वारा जो आदेश नगर निगमों के लिए दिए जाएंगे ऐसे आदेश मंत्री की अग्रिम जानकारी में लाए जाएंगे।
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