अधिकारी राउंड लें
कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फ ील्ड में रहें। सुबह और शाम दोनों समय खुद राउंड लें और निर्णय व मॉनिटरिंग करें। टेस्ट, ट्रेक,आइसोलेट की नीति पर जितनी तेजी से काम होगा,उतनी ही तेजी से संक्रमण की रफ्तार रुकेगी।
कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फ ील्ड में रहें। सुबह और शाम दोनों समय खुद राउंड लें और निर्णय व मॉनिटरिंग करें। टेस्ट, ट्रेक,आइसोलेट की नीति पर जितनी तेजी से काम होगा,उतनी ही तेजी से संक्रमण की रफ्तार रुकेगी।
धर्मस्थलों में केवल प्रबन्धन के व्यक्ति ही अनुमत धार्मिक स्थलों पर सिर्फ पूजा व इबादत से संबंधित प्रबंधन के व्यक्ति ही अनुमत किए गए हैं। सभी उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिनिधियों की बैठक लेकर यह निर्देश निचले स्तर तक पहुंचा दें। शाम छह बजे से कफ्र्यू के आदेश शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके लिए पूरी तैयारी करके कार्यवाही की जाए। रात्रि में सिर्फ कुछ ही गतिविधियों को अनुमत किया गया है।
करो सीज, काटो चालान
करो सीज, काटो चालान
जिले में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर अगर कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं हो रही है तो उन्हें सख्ती के साथ सीज किया जाए। जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाया जा रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है,उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बैठक में एडीएम गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित इंसीडेन्ट कमांडर व उपखंड अधिकारी उपस्थित थे।
100 दुकानें सीज, 6.52 लाख का जुर्माना अजमेर. कोराना गाइड लाइन के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्ती जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने तथा मास्क नहीं लगाने के मामलों में चालान काटते हुए जुर्माना लगाया जा रह है। इसके अलावा कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करने वाले प्रतिष्ठान सीज किए जा रहे हैं। अब तक 100 प्रतिष्ठान सीज करने के साथ ही 6 लाख 52 हजार 400 रूपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।
इंसीडेंट कमांडर कर रहे कार्रवाई
इंसीडेंट कमांडर कर रहे कार्रवाई
इंसीडेंट कमांडरों ने मास्क नहीं पहनने पर 597 लोगों के चालान बनाते हुए 2 लाख 95 हजार 800 तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 79 हजार 700 रूपए का जुर्माना लगाया। वहीं पुलिस ने 319 लोगों का मास्क नहीं पहनने पर चालाना काटते हुए 1 लाख 59 हजार 500 रूपए तथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 1 लाख 17 हजार 400 रूपए का जुर्माना वसूला।
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