आरोपित के खिलाफ पुष्कर थाने में 6 सितम्बर 2014 को पीडि़त ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें बताया गया कि आरोपित उसकी नाबालिग बेटी को आए दिन छेड़ता था। उसने आरोपित पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर मोटरसाइकिल पर भगा ले जाने का आरोप में मामला दर्ज कराया गया।
पुलिस ने आरोपित व नाबालिग लड़की को माकड़वाली से पकड़ा। पुलिस ने मौके से विषाक्त पदार्थ की शीशी भी बरामद की। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण व जान जोखिम में डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया।
बाद में मेडिकल जांच के बाद पोक्सो व कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने आरोपित को पोक्सो कानून के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 363 के तहत 7-7 वर्ष व 30 हजार रुपए कुल 55 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील पंकज जैन ने 8 गवाह व 27 दस्तावेज पेश किए।
यह भी पढ़ें व्यवसायी रखता था फर्जी हथियार, पुलिस ने खिलाई जेल की हवा अजमेर. आतंकनिरोधी दस्ते (एटीएस) ने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में शहर के प्रमुख व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। मंगलवार सुबह एटीएस ने व्यवसायी को अदालत में पेशकर दो दिन के रिमांड पर लिया। व्यवसायी ने गन हाउस के मालिक जुबेर खां से फर्जी लाइसेंस बनवाने के साथ हथियार खरीदा था।
एटीएस एसपी विकास कुमार ने बताया कि फर्जी हथियार लाइसेंस व हथियार खरीद के मामले में अजमेर के व्यवसायी राजीव मालू को गिरफ्तार किया है। मालू ने अजमेर में गन हाउस के मालिक जुबेर खान के जरिए जम्मू-कश्मीर से फर्जी हथियार लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस बनवाने के साथ उसने जुबेर से फर्जी लाइसेंस पर हथियार की खरीद की थी।
इसमें मालू से लम्बी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। इससे पूर्व में मालू समेत एक अन्य व्यवसायी से एटीएस हथियार के संबंध में पूछताछ कर चुकी है। इससे पूर्व एटीएस अजमेर से भरतपुर हाल पुष्कर निवासी प्रॉपर्टी व्यवसायी व दलाल पप्पी चौधरी, छातड़ी निवासी सांवरलाल गुर्जर समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।